विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के जरिए नई शुरुआत
Jharkhand सरकार उन महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाने के लिए एक विशेष पहल चला रही है, जिन्होंने अपने जीवनसाथी को खो दिया है। राज्य सरकार की विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसी महिलाओं को सामाजिक सम्मान दिलाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली महिलाओं को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है, ताकि वे अपने नए जीवन की एक मजबूत शुरुआत कर सकें।
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी शर्तें
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:
- महिला का Jharkhand का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- महिला विधवा होनी चाहिए और उसकी आयु विवाह के योग्य होनी चाहिए।
- पुनर्विवाह के बाद महिला का पति केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम या किसी सरकारी संस्था में स्थायी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
- नया जीवनसाथी आयकरदाता (Income Tax Payer) नहीं होना चाहिए।
- लाभार्थियों को इसके लिए एक स्व-घोषणा पत्र भी जमा करना होगा।
आवेदन प्रक्रिया और नियम
योजना के बारे में जानकारी देते हुए Palamu की जिला समाज कल्याण पदाधिकारी Neeta Chauhan ने बताया कि इसके लिए पुनर्विवाह के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना जरूरी है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद 2 लाख रुपये की राशि सीधे लाभुक के बैंक खाते में भेज दी जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि Palamu जिले को इस योजना के तहत 5 पुनर्विवाह का लक्ष्य मिला है, जिसमें से 1 आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पात्र महिलाएं आवेदन करने के लिए निम्नलिखित स्थानों पर संपर्क कर सकती हैं:
- नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र
- CDPO कार्यालय
- जिला समाज कल्याण कार्यालय
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