कोर्ट का बड़ा फैसला
Kota की ADJ कोर्ट-2 ने एक दिल दहला देने वाले मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 4 वर्षीय मासूम नंदिनी की हत्या के मामले में दोषी पाई गई उसकी मां और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
क्या था पूरा मामला
यह मामला वर्ष 2020 का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बच्ची नंदिनी सीढ़ियों से गिरकर बुरी तरह घायल हो गई थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे किसी बड़े अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी थी। आरोप है कि इलाज का भारी खर्च उठाने से बचने के लिए मां और उसके प्रेमी ने मिलकर बच्ची को रास्ते से हटाने की साजिश रची।
गला घोंटकर जंगल में फेंका शव
आरोपियों ने मासूम बच्ची का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए उन्होंने शव को जंगल में फेंक दिया था। पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए कड़ी मशक्कत की। जांच के दौरान जंगल से बरामद हुई खोपड़ी का DNA टेस्ट करवाया गया, जिससे साबित हुआ कि वह शव नंदिनी का ही था।
पुलिस की कार्रवाई और कोर्ट की टिप्पणी
इस मामले की शिकायत बोराखेड़ा निवासी Sumit Yadav ने बुढ़ादित थाने में दर्ज कराई थी। Kota ग्रामीण पुलिस ने कड़ी जांच के बाद आरोपी मां को जयपुर से गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की और कहा कि आरोपी मां ने मातृत्व को पूरी तरह शर्मसार कर दिया है। कोर्ट ने आगे कहा कि जब बच्चे अपनी मां की गोद में सुरक्षित नहीं हैं, तो यह पूरे समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है।
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