स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा भगोड़ा घोषित।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के मुखिया स्वामी प्रसाद मौर्या और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के मुखिया स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। न्यायालय ने दीपक कुमार स्वर्णकार के मामले में पिता पुत्री सहित अन्य तीन के विरुध्द धारा 82 जारी करने का भी आदेश दिया।

एसीजेएम तृतीय एमपी एमएलए आलोक वर्मा की न्यायालय ने लखनऊ के गोल्फ सिटी निवासी दीपक कुमार स्वर्णकार और भाजपा की पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य से संबंधित विवादित प्रकरण में स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य सहित तीन अन्य आरोपियों को तीन बार समन, दो बार जमानती वारंट और एक बार गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी न्यायालय में हाजिर नहीं हुए जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 82 जारी कर दिया है।

सीआरपीसी की धारा 82 - फरार व्यक्ति की उद्घोषणा बताती है
सीआरपीसी की धारा 82 को आम भाषा में समझें तो इसके मुताबिक वह व्यक्ति जो किसी अपराध से बच निकलने के कारण फरार होता है, या भाग निकलता है। ऐसी स्थिति में अदालत उसके फरार होने की उद्घोषणा करने के लिए धारा 82 जारी करती है।