यूपी के इन जिलों में सात मई को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी

Public Holiday: उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में मंगलवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। इस दौरान यहां शराब की दुकानें भी पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। इन जिलों के डीएम ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं।

Public Holiday On 7th May: उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में डीएम ने सात मई को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इसमें संभल, बरेली, बदायूं, एटा, आंवला, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा जिले शामिल हैं। सात मई को इन जिलों में शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। दरअसल, लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का मतदान सात मई मंगलवार को होना है।

इस दौरान उत्तर प्रदेश की दस लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें संभल, बरेली, बदायूं , एटा, आंवला, फतेहपुर सीकरी, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा लोकसभा सीटें शामिल हैं। आगरा के डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ‘ख’ के अन्तर्गत आगरा में सात मई मंगलवार यानी मतदान दिवस पर अवकाश की घोषणा की है।

आगरा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी ने अपने आदेश में कहा “उत्तर प्रदेश शासन और श्रम विभाग के निर्देशों के तहत लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के तीसरे चरण के लिए निर्धारित मतदान दिवस सात मई को होना है। उत्तर प्रदेश शासन से विशेष सचिव (श्रम) के निर्देशानुसार सात मई को प्रदेश में निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय एवं कारखानों में कार्यरत कर्मकारों के लिए पूर्ण रूप से अवकाश घोषित किया जाता है।”

सात मई को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घोषित हुआ सार्वजनिक अवकाश

उन्होंने आगे कहा “सात मई को मताधिकार के प्रयोग के उद्देश्य से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ‘ख’ में निहित प्रविधानानुसार जनपद के निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठान/दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

इसके साथ ही इन कार्मिकों से अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन भी कार्य नहीं लिया जायेगा। अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान हेतु उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।” डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने आगरा में सभी निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठान/दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय एवं कारखानों के नियोजक/सेवायोजक उपरोक्त का अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं।