यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए जेल प्रशासन को जरूरी चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट का आदेश
जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच ने यह आदेश सुनाया। बेंच ने आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति पर विचार करते हुए जेल प्रशासन से कहा कि उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
आयुर्वेद अस्पताल में इलाज की छूट
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि आसाराम की तबीयत अत्यधिक बिगड़ती है और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह जरूरी समझी जाती है, तो उन्हें आयुर्वेद अस्पताल में उपचार कराने की अनुमति भी दी जा सकती है।
बचाव पक्ष की दलील
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आर.एस. सलूजा और अधिवक्ता यशपाल राजपुरोहित ने पैरवी की। उन्होंने अदालत के समक्ष आसाराम की उम्र और उनसे जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का मुद्दा उठाया।
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