मालवीय नगर अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता सख्त, दिल्ली में अवैध होटलों-संपत्तियों पर चलेगा विशेष अभियान

मालवीय नगर के गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और राजधानी में अवैध संपत्तियों व नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा की है।

दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के एक गेस्ट हाउस में लगी भयावह आग को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कड़ी कार्रवाई के साफ संकेत दिए हैं। सोशल मीडिया मंच एक्स पर उन्होंने लिखा कि इस हादसे से जुड़ी हर खामी और लापरवाही की गहराई से पड़ताल की जाएगी और दोषियों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा।

मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, मालिक पर एफआईआर

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं और गेस्ट हाउस के मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि राजधानी में अवैध संपत्तियों, बिना अनुमति के चल रहे गेस्ट हाउसों तथा अग्नि सुरक्षा नियमों और भवन उप-नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा।

नियम तोड़ने वाली संपत्तियां होंगी सील

रेखा गुप्ता के मुताबिक, नियमों की अनदेखी करने वाली ऐसी तमाम संपत्तियों को सील कर दिया जाएगा और इनसे जुड़े लोगों पर कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने दोहराया कि इस दर्दनाक घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, उसकी जवाबदेही तय की जाएगी।

MCD जल्द शुरू करेगा सीलिंग अभियान

दिल्ली नगर निगम (MCD) दक्षिण दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध जल्द ही कदम उठाने जा रहा है। इसके तहत भवन उपविधियों और लाइसेंस संबंधी नियमों को तोड़ने वाली इमारतों को सील करने की मुहिम छेड़ी जाएगी। यह फैसला मालवीय नगर के एक 'बेड एंड ब्रेकफास्ट' (बी एंड बी) होटल में लगी भीषण आग के बाद लिया जा रहा है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इस घटना ने क्षमता से अधिक संचालन और भवन के स्वीकृत नक्शे के बिना बड़े पैमाने पर हो रहे नियम-उल्लंघनों को सामने ला दिया है।

कभी स्वीकृत नहीं हुआ था भवन का नक्शा

एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिस इमारत में यह हादसा हुआ, उसके विरुद्ध पहले कभी किसी उल्लंघन का मामला नहीं बना था। नाम उजागर न करने की शर्त पर उन्होंने कहा, 'इस इमारत पर कभी किसी उल्लंघन का मामला दर्ज नहीं किया गया। इसका भवन नक्शा भी कभी स्वीकृत नहीं हुआ था।'

अधिकारियों ने इसी इमारत के भूतल पर चल रहे एक रेस्तरां में भी गड़बड़ियों की ओर ध्यान दिलाया। एक अन्य अधिकारी ने कहा, 'बी एंड बी योजना के अंतर्गत व्यावसायिक रसोईघर या पूरी तरह संचालित रेस्तरां की अनुमति नहीं दी जाती। इसमें केवल सीमित आतिथ्य सेवाओं की ही छूट होती है।'

https://www.indiatv.in/delhi/cm-rekha-gupta-on-malviya-nagar-fire-incident-campaign-to-be-launched-against-illegal-hotels-and-guest-houses-2026-06-04-1222947