धारा 80ई से टैक्स में भारी बचत
अगर आप नौकरीपेशा हैं या अपना बिजनेस चलाते हैं, तो आईटीआर भरने की प्रक्रिया में टैक्स बचत के विकल्पों को समझना जरूरी है। बहुत से लोग नई टैक्स व्यवस्था को चुन रहे हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर हायर एजुकेशन लोन का बोझ है, तो पुरानी टैक्स व्यवस्था आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80ई के तहत उच्च शिक्षा के लिए लिए गए लोन पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है।
टैक्स छूट की सीमा और नियम
होम लोन की तुलना में एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट का नियम काफी सरल है। इसमें ब्याज राशि पर छूट की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं है। इसका अर्थ है कि एक वित्तीय वर्ष में आप जितना भी ब्याज चुकाते हैं, उस पूरी रकम को आप अपनी कर योग्य आय से घटा सकते हैं। हालांकि, ध्यान रहे कि यह छूट केवल लोन के ब्याज पर मिलती है, न कि मूलधन (प्रिंसिपल) की राशि पर।
किसे मिलता है लाभ और किन शर्तों पर
यह छूट केवल खुद की पढ़ाई तक सीमित नहीं है। आप निम्नलिखित स्थितियों में इस टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं:
- अपने स्वयं की उच्च शिक्षा के लिए।
- अपने पति या पत्नी की उच्च शिक्षा के लिए।
- अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए।
- यदि आप किसी छात्र के कानूनी अभिभावक (लीगल गार्डियन) हैं, तो उनके नाम पर लिए गए लोन पर।
यह छूट केवल अधिकृत शैक्षणिक संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों पर ही लागू होती है। साथ ही, यह लाभ केवल वही व्यक्ति ले सकता है जो लोन की किश्तें चुका रहा है।
8 साल तक का फायदा
आप एजुकेशन लोन के ब्याज पर 8 वर्षों तक टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। यह अवधि उस वर्ष से शुरू होती है जब आप लोन का पुनर्भुगतान (रिपेमेंट) करना शुरू करते हैं। यदि आपका लोन 8 साल की अवधि से पहले ही खत्म हो जाता है, तो टैक्स छूट का लाभ भी उसी समय समाप्त हो जाएगा।
कैसे करें टैक्स छूट का दावा
आईटीआर भरते समय इस छूट को क्लेम करने की प्रक्रिया बहुत सरल है:
- सबसे पहले अपने बैंक से 'ब्याज सर्टिफिकेट' जरूर प्राप्त कर लें। इसमें मूलधन और ब्याज का स्पष्ट विवरण होता है।
- आईटीआर फॉर्म में Deductions under Chapter VI-A के सेक्शन में जाएं।
- वहां धारा 80ई के तहत ब्याज की कुल राशि दर्ज करें।
- भविष्य में जरूरत पड़ने पर प्रमाण के तौर पर बैंक से मिला ब्याज सर्टिफिकेट अपने पास संभाल कर रखें।
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