उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह बताए कि प्रदेश में पंचायत चुनाव किस तारीख को कराए जाएंगे। कोर्ट ने इस मामले में सख्त लहजे में जवाब तलब किया है।
ग्राम प्रधानों के कार्यकाल पर भी उठे सवाल
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिसके तहत ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाया गया है। अदालत ने इस निर्णय को लेकर सरकार से जवाब मांगा है।
ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग से पूछे गए सवाल के साथ-साथ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया है कि वह समर्पित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 10 जुलाई को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे।
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