ईपीएफओ पेंशन योजना का आधार
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) चलाता है। यह योजना मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 16 नवंबर 1995 को लागू की गई थी। जब भी कोई कर्मचारी किसी संस्थान में जुड़ता है, तो उसके वेतन का एक हिस्सा ईपीएफ और ईपीएस में जमा होता है, जो सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सहायता के रूप में काम आता है।
पेंशन पाने के लिए जरूरी शर्तें
ईपीएस के तहत मासिक पेंशन का लाभ उठाने के लिए सदस्यों को कुछ पात्रता मापदंड पूरे करने होते हैं:
- कर्मचारी की न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए।
- पेंशन का लाभ लेने के लिए न्यूनतम आयु 58 वर्ष निर्धारित है।
- सदस्य का ईपीएफओ में पंजीकृत होना और पूरी सेवा के दौरान नियमित अंशदान करना अनिवार्य है।
- अगर कोई सदस्य 50 वर्ष की आयु के बाद नौकरी छोड़ता है, तो भी वह कम दर पर पेंशन ले सकता है, बशर्ते उसकी 10 साल की सेवा पूरी हो गई हो।
पेंशन की राशि और गणना का तरीका
ईपीएस के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये है, जबकि अधिकतम पेंशन की सीमा 7500 रुपये तक हो सकती है। पेंशन की गणना के लिए एक निश्चित सूत्र का उपयोग किया जाता है:
मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा) / 70
इसमें 'पेंशन योग्य वेतन' का अर्थ सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 60 महीनों का औसत वेतन है, जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। 'पेंशन योग्य सेवा' का अर्थ है ईपीएस में योगदान की गई कुल अवधि।
एक उदाहरण से समझें
यदि किसी कर्मचारी का औसत पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये है और उसने 10 वर्षों तक सेवा की है, तो उसकी मासिक पेंशन की गणना इस प्रकार होगी:
(15,000 × 10) / 70 = 2143 रुपये प्रति माह।
कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करें
अपनी संभावित पेंशन की जांच करने के लिए आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां ऑनलाइन सेवाओं के अंतर्गत EDLI और पेंशन कैलकुलेटर का विकल्प दिया गया है, जिसकी मदद से आप अपनी सेवा अवधि और वेतन के आधार पर अनुमानित पेंशन राशि की गणना कर सकते हैं।
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