Himachal में सरकारी आवास पर विवाद: DIG Sanjeev Gandhi को ₹1.80 लाख का नोटिस

हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सरकारी आवास खाली न करने के मामले में DIG Sanjeev Gandhi पर ₹1.80 लाख का जुर्माना लगाया है और इसे उनके वेतन से काटने की चेतावनी दी है।

सरकारी आवास का मामला

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक सरकारी आवास को लेकर विवाद गहरा गया है। पुलिस मुख्यालय ने DIG Sanjeev Gandhi को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे ₹1.80 लाख का डैमेज चार्ज जमा करने को कहा गया है। विभाग ने साफ किया है कि यदि यह राशि जमा नहीं की गई, तो इसे सीधे उनके वेतन से काट लिया जाएगा। यह आवास शिमला के पुलिस अधीक्षक के लिए तय किया गया है, जिसे खाली न करने के कारण यह कार्रवाई की जा रही है।

नोटिस और नियमों का आधार

नोटिस के अनुसार, विवाद की मुख्य वजहें इस प्रकार हैं:

  • 7 फरवरी 2026 को Sanjeev Gandhi ने शिमला एसपी का पदभार छोड़ा था।
  • नियमों के मुताबिक, उन्हें 7 मार्च 2026 तक आवास खाली कर देना चाहिए था।
  • इसके बाद भी आवास में रहने को 'अनधिकृत कब्जा' माना गया है।
  • 12 मई 2026 को उन्हें घर खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था।
  • हिमाचल प्रदेश अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेजिडेंसेज (जनरल पूल) रूल्स-1994 के तहत मार्च, अप्रैल और मई 2026 के लिए कुल ₹1,80,286 का डैमेज चार्ज तय किया गया है।

अगले निर्देश और चेतावनी

प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि आवास को तुरंत खाली कर इसका कब्जा शिमला एसपी को सौंपा जाए। नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि 1 जून 2026 से आवास खाली होने तक प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त डैमेज चार्ज लगाया जाएगा।

Sanjeev Gandhi का पक्ष

इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए DIG Sanjeev Gandhi ने कहा कि उन्हें अब तक कोई आधिकारिक नोटिस नहीं मिला है और उन्हें इसकी जानकारी केवल मीडिया के जरिए हुई है। उन्होंने इस कार्रवाई को अपनी छवि खराब करने की साजिश करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें GAD की तरफ से कोई अन्य अकोमोडेशन उपलब्ध नहीं कराई गई, जिस वजह से वह आवास खाली नहीं कर पाए। उन्होंने आगे कहा कि वह इस नोटिस को कानूनी तौर पर चुनौती देंगे।

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