ITR 3 फॉर्म हुआ लाइव
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर ITR 3 फॉर्म को ऑनलाइन कर दिया है। टैक्सपेयर्स अब पोर्टल के जरिए ऑनलाइन फाइलिंग और एक्सेल यूटिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। विभाग इससे पहले ही ITR 1, ITR 2 और ITR 4 फॉर्म जारी कर चुका है।
फॉर्म में हुए प्रमुख बदलाव
इस बार ITR 3 फॉर्म में कई महत्वपूर्ण अपडेट किए गए हैं। ट्रेडिंग से जुड़ी जानकारी के लिए अब नए प्रावधान हैं:
- Futures and Options, Intraday Equity, Commodity या Currency Trading करने वालों को अब इन सभी का विवरण अलग-अलग देना होगा।
- ऑडिट की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि टैक्सपेयर्स पर कागजी काम का बोझ कम हो।
- फॉर्म में अब वैकल्पिक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक दूसरा पता जोड़ने की सुविधा भी दी गई है।
- बिजनेस और बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए अब अधिक स्पष्टता के साथ विवरण दर्ज करने होंगे।
किसे भरना चाहिए ITR 3?
यह फॉर्म उन व्यक्तियों और HUF के लिए है जिनकी आय के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं:
- बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाली कमाई।
- सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी से किराया या कैपिटल गेन्स।
- डिविडेंड या ब्याज से आय।
- शेयर ट्रेडिंग, इंट्राडे या Futures and Options से कमाई।
- पार्टनरशिप फर्म से मिलने वाली सैलरी या बोनस।
रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा
टैक्सपेयर्स को इन तारीखों का खास ध्यान रखना होगा:
- जिन खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए ITR 3 फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त, 2026 है।
- जिन मामलों में टैक्स ऑडिट अनिवार्य है, उनके लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2026 तय की गई है।
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