पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली बेल।

जमानत का आदेश न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय ने दिया।

झारखंड उच्च न्यायालय ने भूमि घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुक्रवार को रिहा कर दिया गया है। हेमंत सोरेन को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने के बाद यह जमानत दी गई है। जमानत का आदेश न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय ने दिया। जेल अधिकारियों ने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर उन्हें रिहाई दे दी गई। हेमंत को प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।

हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के साथ ही उनके बाहर आने का इंतजार किया जा रहा था। सोरेन के बाहर आते ही समर्थकों ने नारों के साथ उनका स्वागत किया। इस मौके पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी हेमंत को लेने जेल पहुंची हुई थी।  इस मौके पर सोरेन की पत्नी और जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने न्यायपालिका और लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। हेमंत सोरेन ने घर पहुंचकर झामुमो के प्रमुख और अपने पिता शिबू सोरेन का आशीर्वाद लिया।इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉफ्रेंस करके सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि पूरे देश को पता है की मैं क्यों जेल गया.. आखिरकार न्यायालय ने अपना न्याय सुनाया और मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं