पोर्श कार मामले का आरोपी 25 साल की उम्र तक नहीं चला सकेगा वाहन

पोर्श कार हादसे में शामिल वाहन का एक साल तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं अब नाबालिग आरोपी 25 साल की उम्र तक कोई वाहन भी नहीं चला पाएगा।

पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस मामले का आरोपी, जिसने दुर्घटना के दौरान एक पोर्श कार चला रही थी, को 25 साल की उम्र तक वाहन चलाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह निर्णय सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

कार का नहीं था स्थाई पंजीकरण 1,758 रुपए थे बाकी

पोर्श कार का स्थायी पंजीकरण मार्च से लंबित था क्योंकि मालिक ने 1,758 रुपए के शुल्क का भुगतान नहीं किया था। पोर्श कार मार्च में बेंगलूरु के एक डीलर ने इंपोर्ट की थी। वहां से इसे अस्थायी पंजीकरण पर महाराष्ट्र भेजा गया।

धारा 185 के तहत नया मामला दर्ज

महाराष्ट्र पुलिस शराब के नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में धारा 185 के तहत नया मामला दर्ज होने के बाद नाबालिग आरोपी को बुधवार को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया। पहले उसके खिलाफ धारा 304 के तहत गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था।

48 हजार रुपए की शराब पी गया था नाबालिग

पोर्श कार से बाइक सवार दो आइटी पेशेवरों को कुचलने से पहले नाबालिग ने बार में खूब शराब पी थी। इस बात की पुष्टि उसकी कार में मिला बिल कर कर रहा है। महाराष्ट्र पुलिस ने उस बार से 48,000 रुपए का बिल जब्त किया है। जहां नाबालिग दुर्घटना से पहले गया था। पुलिस का दावा है कि पोर्श कार एक बिल्डर का 17 वर्षीय बेटा चला रहा था। दुर्घटना के समय वह नशे में था।

बालिग की तरह केस चलाने की मांग

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पुलिस ने नाबालिग आरोपी पर बालिग की तरह मुकदमा चलाने की मांग की। सुनवाई के दौरान पुलिस के वकील ने कहा कि नाबालिग का केस निर्भया केस की तरह चलाया जाए। आरोपी की उम्र 17 साल और 8 महीने है।

 

घटना का विवरण:

- दुर्घटना: यह हादसा पुणे में हुआ था, जब आरोपी तेज गति से पोर्श कार चला रहा था और नियंत्रण खो बैठा। इस दुर्घटना में कई लोग घायल हुए और संपत्ति का भी नुकसान हुआ।

- आरोपी: आरोपी की उम्र 25 साल से कम है और उसे ड्राइविंग के नियमों का उल्लंघन करने और दूसरों की जान को खतरे में डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

न्यायिक कार्रवाई:

- ड्राइविंग लाइसेंस: आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और उसे 25 साल की उम्र तक किसी भी प्रकार का वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी।

- सजा: न्यायालय ने आरोपी को एक सख्त चेतावनी दी है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही, आरोपी को यातायात नियमों के उल्लंघन और दुर्घटना के कारण हुए नुकसान की भरपाई भी करनी होगी।

सुरक्षा के उपाय:

इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि युवा ड्राइवर वाहन चलाते समय अधिक जिम्मेदारी और सावधानी बरतें। इसके साथ ही, इस तरह के मामलों में कठोर कदम उठाकर अन्य लोगों को भी जागरूक और सतर्क किया जा सके।

यह घटना एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि यातायात नियमों का पालन और जिम्मेदार ड्राइविंग न केवल कानूनी आवश्यकता है, बल्कि यह सभी के सुरक्षा और जीवन की रक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Pune Porsche Accident Case Update

मंत्री की बीवी ने लगाया आरोप

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री प्राजक्त तनपुरे की पत्नी सोनाली तनपुरे ने नाबालिग आरोपी को लेकर कुछ पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि—“आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनके बेटे को धमकाया था। उन्होंने आरोपी लड़का और मेरा बेटा साथ में एक ही क्लास में पढ़ते थे। उस वक्त कुछ लड़कों की वजह से मेरे बेटे को काफी तकलीफें हुई थीं। इसकी शिकायत हमने उन बच्चों के पेरेंट्स से की थी लेकिन उनके परिवार वालों ने मेरी शिकायत पर कोई कदम नहीं उठाया। बच्चों की बदमाशी जारी रही। घटना का बुरा असर आज भी बेटे के मन में है। बच्चों के बुरे व्यवहार को अगर उस वक्त ही रोक दिया जाता तो आज ये घटना नहीं होती। एक्सीडेंट में एक लड़के और लड़की की बिना किसी गलती के जान चली गई। उनके परिवार बिखर गए। दोनों मृतकों के परिवार को न्याय मिलना चाहिए।”