बिहार में मतदाता सूची अपडेट करने की तैयारी: 12 नवंबर से शुरू होगा विशेष अभियान

बिहार में चुनाव आयोग पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू कर रहा है। यह प्रक्रिया 12 नवंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगी।

मतदाता सूची में सुधार के लिए विशेष अभियान

बिहार में उन पात्र मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर आने वाला है, जिनके नाम पिछले मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के दौरान किसी कारणवश छूट गए थे। चुनाव आयोग ने अब राज्य में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी SSR अभियान को चलाने का निर्णय लिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के अनुसार, यह अभियान 12 नवंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे।

युवाओं और दिव्यांगों पर खास ध्यान

इस बार के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में उन वर्गों पर सबसे अधिक जोर दिया जाएगा, जो अक्सर चुनावी प्रक्रिया में पूरी तरह शामिल नहीं हो पाते। इसमें मुख्य रूप से दिव्यांगजन, यानी पीडब्ल्यूडी और राज्य के पात्र युवा मतदाताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, इस पुनरीक्षण के लिए अर्हता तिथि एक जनवरी, 2027 तय की गई है। इसका मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति इस तिथि तक पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं, वे अपना नाम सूची में दर्ज करवा सकते हैं।

समिति की बैठक में बनी रणनीति

इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए राज्य स्तरीय सुगम निर्वाचन संचालन समिति (एसएससीएई) की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी माधव कुमार सिंह ने की। बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु निर्वाचन प्रक्रिया में दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाना और मतदान केंद्रों पर उनके लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया कराना रहा। इस दौरान यह स्पष्ट किया गया कि 12 नवंबर से 11 दिसंबर, 2026 तक चलने वाले इस अभियान के दौरान मतदाता सूची की खामियों को पूरी तरह दूर किया जाएगा।

आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक प्रपत्र

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी पूनम कुमारी ने प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांगजन अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। सूची में नाम जुड़वाने, हटाने या विवरण में सुधार करने के लिए अलग-अलग प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं:

  • प्रपत्र-6: मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने के लिए।
  • प्रपत्र-7: मतदाता सूची से किसी का नाम हटवाने के लिए।
  • प्रपत्र-8: पता बदलने, विवरण में सुधार, वोटर आईडी कार्ड बदलने या मतदाता को दिव्यांग के रूप में चिह्नित कराने के लिए।

अधिकारी ने बताया कि मतदाता सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मतदाता सेवा पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 1950 के अलावा सक्षम ऐप और ईसीआईनेट ऐप जैसी डिजिटल सुविधाओं की समीक्षा भी की गई है। इस बैठक में उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक प्रियदर्शी, मनोज कुमार सिंह, रत्नांबर निलय और उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक एनके अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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