आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज हुई FIR
केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने हैदराबाद में कार्यरत रहे आयकर विभाग के तत्कालीन कमिश्नर जीवनलाल लाविदिया और उनकी पत्नी, जो कि CISF की तत्कालीन DIG हैं, शिप्रा श्रीवास्तव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा-III, नई दिल्ली द्वारा यह मामला 10 सितंबर को दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई कथित तौर पर ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति जुटाने के आरोपों के चलते की गई है।
जांच में क्या तथ्य सामने आए
दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, जांच की अवधि 1 अप्रैल 2022 से 10 मई 2025 तक की तय की गई है। इस दौरान जीवनलाल लाविदिया की कुल आय 1,95,74,358 रुपये आंकी गई थी। वहीं, उनकी कुल संपत्ति और खर्च का आंकड़ा 3,07,52,247 रुपये तक पहुंच गया। सीबीआई के मुताबिक, लाविदिया ने अपनी ज्ञात आय से 1,11,77,889 रुपये की अधिक संपत्ति जमा की, जो उनकी वैध आय से 57.10% अधिक है। एफआईआर में यह आरोप भी लगाया गया है कि शिप्रा श्रीवास्तव ने अपने पति को इस अवैध संपत्ति को अर्जित करने में सहयोग प्रदान किया। जांच अवधि के समापन पर लाविदिया और उनके परिवार की कुल संपत्ति का आकलन 4,31,60,820 रुपये किया गया है। जीवनलाल लाविदिया साल 2004 बैच के आईआरएस अधिकारी रहे हैं और वह हैदराबाद में आयकर आयुक्त (छूट) के पद पर तैनात थे। उन्हें इसके अतिरिक्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद के दफ्तर में आयकर आयुक्त (अपील), यूनिट-8 और यूनिट-7 का अतिरिक्त जिम्मा भी सौंपा गया था।
छापेमारी और पूर्व का मामला
इस एफआईआर के पीछे की पृष्ठभूमि 9 मई 2025 को दर्ज एक अन्य मामला है, जिसमें लाविदिया और अन्य पर करदाताओं के पक्ष में अपीलों का निपटारा करने के बदले अनुचित लाभ लेने का आरोप था। उसी दिन दंपति के आवासीय ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी हुई थी। तलाशी अभियान के दौरान जांच एजेंसी को लाविदिया और उनके परिजनों के नाम पर खरीदी गई चल और अचल संपत्तियों के कई दस्तावेज प्राप्त हुए। शिकायत के अनुसार, दिल्ली में शिप्रा श्रीवास्तव के घर से संपत्तियों का विवरण देने वाली रफ शीट और 54 लाख रुपये की नगद राशि बरामद करने का दावा किया गया है। सीबीआई ने इन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जीवनलाल लाविदिया के खिलाफ धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(b) और शिप्रा श्रीवास्तव के खिलाफ धारा 12 के साथ धारा 13(2) एवं धारा 13(1)(b) के तहत कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है।
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