बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह दोषी करार, डॉ. अर्चना गुप्ता की मौत के मामले में फैसला

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया है। यह मामला 31 दिसंबर 2018 को एक पार्टी में लगी आग में डॉ. अर्चना गुप्ता की मौत से जुड़ा है।

बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को अदालत ने दोषी करार दिया है। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया है। अदालत ने राजू कुमार सिंह को तत्काल हिरासत में लेने का आदेश भी जारी किया है।

किन धाराओं में पाए गए दोषी

विधायक राजू कुमार सिंह को आर्म्स एक्ट की धारा 304 भाग 2 और 30 के तहत दोषी ठहराया गया है। अब उनकी सज़ा को लेकर 9 जून को अदालत में बहस होगी, जिसके बाद यह तय होगा कि उन्हें कितनी सज़ा सुनाई जाएगी।

तीन आरोपी बरी

इसी मामले में अदालत ने राजू कुमार सिंह की पत्नी रेनू सिंह, राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।

क्या है पूरा मामला

यह पूरा मामला 31 दिसंबर 2018 को नव वर्ष की पूर्व संध्या से जुड़ा है, जब एक पार्टी के दौरान आग लग गई थी। इसी आग की चपेट में आने से डॉ. अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर साउथ दिल्ली स्थित फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

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