उज्जैन: शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी महामंडलेश्वर के खिलाफ मामला दर्ज, संत फरार

मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक महामंडलेश्वर पर महिला ने शादी का झांसा देकर रेप करने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है लेकिन आरोपी फिलहाल फरार है।

उज्जैन के महामंडलेश्वर के खिलाफ रेप का केस दर्ज

धार्मिक नगरी उज्जैन एक बार फिर से बेहद गंभीर आरोपों के चलते सुर्खियों में है। इस बार विवाद के केंद्र में पंचायती निर्मोही अनी अखाड़े के एक वरिष्ठ संत यानी महामंडलेश्वर हैं। आश्रम से जुड़ी एक महिला ने इन पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक यौन शोषण करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर उज्जैन के महाकाल पुलिस थाना में आरोपी महामंडलेश्वर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि, घटना के सामने आने के बाद से ही आरोपी संत आश्रम छोड़कर फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं।

महिला और आरोपी का परिचय

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला एक सांस्कृतिक समूह से जुड़ी हुई है। उसकी और ज्ञान दास महाराज की पहली मुलाकात उज्जैन में ही एक सांस्कृतिक आयोजन के दौरान हुई थी। जान-पहचान बढ़ने के बाद, आरोपी ने महिला को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसके बाद से दोनों के बीच व्हाट्सएप मैसेज और फोन कॉल्स के जरिए बातचीत शुरू हो गई। अगले डेढ़ साल के अंतराल में महिला का उज्जैन के सदावल रोड स्थित दादू राम आश्रम में आना-जाना बना रहा, जिसका संचालन स्वयं ज्ञान दास महाराज ही करते हैं।

महिला ने लगाए ये गंभीर आरोप

पीड़िता ने अपनी शिकायत में विस्तार से बताया है कि किस प्रकार आश्रम में प्रवास के दौरान उनके साथ यह दुर्व्यवहार हुआ। महिला का कहना है कि ज्ञान दास महाराज ने उसे जीवन भर साथ निभाने और शादी करने का झांसा दिया था। इसी विश्वास का फायदा उठाकर आरोपी ने कई बार उसका रेप किया। जब महिला ने इसका विरोध किया, तो उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी दी और कुछ आपत्तिजनक वीडियो क्लिप्स का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया। जब आरोपी ने अंततः विवाह करने से पूरी तरह इनकार कर दिया, तब महिला ने हिम्मत जुटाकर महाकाल पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई। अपने आरोपों की पुष्टि के लिए पीड़िता ने पुलिस को व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं।

पुलिस की कानूनी कार्रवाई

महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए महाकाल पुलिस ने त्वरित जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3) और धारा 69 के तहत केस दर्ज किया है, जो मुख्य रूप से बलात्कार और आपराधिक धमकी देने जैसे अपराधों से जुड़ी हैं। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आलोक शर्मा ने मीडिया को बताया कि पीड़िता की ओर से सौंपे गए चैट लॉग और कॉल रिकॉर्डिंग की बारीकी से जांच की जा रही है, जो इस मामले में सबसे बड़े सबूत माने जा रहे हैं।

आरोपी फरार और सफाई

एफआईआर दर्ज होने की खबर मिलते ही ज्ञान दास महाराज आश्रम से गायब हो गए। जब पुलिस की टीम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मौके पर पहुंची, तो आश्रम पूरी तरह से खाली मिला और उस पर ताला लगा हुआ था। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दूसरी ओर, ज्ञान दास महाराज ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए इसे आधारहीन बताया है। उनका दावा है कि महिला ने उन्हें एक सुनियोजित हनी ट्रैप के तहत फंसाने और ब्लैकमेल करने का प्रयास किया है। फिलहाल, पुलिस महिला के आरोपों और आरोपी द्वारा किए गए दावों, दोनों ही पहलुओं की विस्तृत जांच कर रही है।

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