झालावाड़ का दोहरा हत्याकांड: छह साल पुराने मामले में कोर्ट ने 13 आरोपियों को सुनाई उम्रकैद

झालावाड़ के भवानीमंडी क्षेत्र के गंगपुरा गांव में 2021 में बजरी के अवैध खनन को लेकर हुए दोहरे हत्याकांड में अदालत ने 13 दोषियों को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान 30 गवाहों के बयान और 86 दस्तावेज पेश किए थे।

झालावाड़ जिले के भवानीमंडी इलाके के गंगपुरा गांव में छह साल पहले हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड में अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए 13 आरोपियों को दोषी करार दिया है। भवानीमंडी के अपर जिला एवं सेशन कोर्ट ने इन सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस वारदात ने एक समय पूरे जिले को दहला दिया था।

क्या था पूरा मामला

अपर लोक अभियोजक हेमराज शर्मा के अनुसार यह घटना भवानीमंडी के गंगपुरा से जुड़ी है। वर्ष 2021 में यहां बजरी के अवैध खनन को लेकर हुए जानलेवा हमले में दो लोगों की जान चली गई थी, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिस स्थान पर अवैध खनन किया जा रहा था, वह बांध की जमीन थी और गांव के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे।

इसी विरोध से नाराज खनन माफियाओं ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। गंगपुरा के फूल सिंह और उसके साथियों ने गांव के बसंतीलाल, गिरिराज, विक्रम तथा अन्य लोगों पर हमला कर दिया। हमलावर तलवार, लाठी और सरिया जैसे घातक हथियारों से लैस थे। इस हमले में बसंतीलाल और गिरिराज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विक्रम गंभीर रूप से घायल हुआ।

गिरफ्तारी और जांच

केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने सबसे पहले 10 आरोपियों को एक साथ गिरफ्तार किया था। बाकी तीन आरोपियों को बाद में अलग-अलग समय पर पकड़ा गया। पूरे मामले की पड़ताल के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 11 बाद में जमानत पर रिहा हो गए थे। सजा सुनाए जाने के समय केवल दो आरोपी ही जेल में थे, लेकिन फैसला आने के बाद पुलिस ने सभी को दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

30 गवाहों ने रखा सच सामने

लोक अभियोजक हेमराज शर्मा के मुताबिक मामले की लंबी सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 30 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। इसके अलावा अदालत में 86 दस्तावेज और 13 आर्टिकल साक्ष्य के रूप में पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर 13 आरोपियों को दोहरे हत्याकांड का दोषी माना।

इन्हें ठहराया गया दोषी

अदालत ने जिन अभियुक्तों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है, उनमें फूल सिंह, गोविंद सिंह, कमल सिंह, सुख सिंह, महेन्द्र सिंह, नेपाल सिंह, बहादुर सिंह, सरदार सिंह, हुकम सिंह, ईश्वर सिंह, सूरज सिंह, बलबीर सिंह और जयपाल सिंह शामिल हैं।

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