मान कैबिनेट के अहम फैसले: नीट परीक्षार्थियों को मुफ्त बस यात्रा, 1,013 लेक्चरर पदों पर भर्ती मंजूर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब मंत्रिमंडल ने नीट की दोबारा होने वाली परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त बस सफर देने, 1,013 लेक्चरर और 156 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती तथा पटियाला व जालंधर में बायोगैस प्रोजेक्ट सहित कई बड़े फैसलों को हरी झंडी दी।

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। इन फैसलों का मकसद नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट) की दोबारा होने वाली परीक्षा में शामिल होने जा रहे विद्यार्थियों को राहत पहुंचाना, युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खोलना, जन-बुनियादी ढांचे को मजबूती देना, कचरा प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाना तथा राज्य में कारोबार को और आसान बनाना है।

कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए फैसलों में नीट परीक्षार्थियों और उनके साथ जाने वाले एक अटेंडेंट के लिए मुफ्त बस सफर, 1,013 लेक्चरारों तथा 156 जूनियर इंजीनियरों (जे.ई.) की भर्ती, पटियाला और जालंधर में गीले कचरे पर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्टों की स्थापना और 'औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति, 2026' में अहम बदलाव शामिल हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस बारे में बताया, "मंत्रिमंडल ने विद्यार्थी कल्याण, शिक्षा, रोजगार के अवसर पैदा करने, बुनियादी ढांचे के विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रशासनिक सुधारों और औद्योगिक विकास से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है, जो जनता की भलाई और आर्थिक प्रगति के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।"

नीट परीक्षार्थियों के लिए मुफ्त बस सफर

नीट (अंडर ग्रेजुएट) की दोबारा परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने तय किया है कि परीक्षार्थियों और उनके साथ चलने वाले एक अटेंडेंट को पंजाब और चंडीगढ़ में बने परीक्षा केंद्रों तक मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। गौरतलब है कि 3 मई, 2026 को आयोजित नीट परीक्षा रद्द कर दी गई थी और अब इसे 21 जून, 2026 के लिए दोबारा निर्धारित किया गया है।

विद्यार्थियों और उनके अटेंडेंट की सहूलियत के लिए पंजाब रोडवेज, पनबस और पी.आर.टी.सी. की बसें 20, 21 और 22 जून को पंजाब तथा चंडीगढ़ के परीक्षा केंद्रों तक आने-जाने के लिए मुफ्त सफर मुहैया कराएंगी। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को सिर्फ अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा और उनसे कोई किराया नहीं वसूला जाएगा। मुफ्त यात्रा का वित्तीय भार ट्रांसपोर्ट विभाग उठाएगा, जिसकी भरपाई वित्त विभाग द्वारा की जाएगी। यह पहल विद्यार्थी कल्याण, शिक्षा को प्रोत्साहन और किफायती व सुलभ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती है।

लेक्चरार कैडर के 1,013 पद भरे जाएंगे

मंत्रिमंडल ने एजुकेशन रिक्रूटमेंट डायरेक्टोरेट के जरिए लेक्चरार कैडर (ग्रुप-बी) के बैकलॉग और नए सृजित पदों समेत 1,013 मंजूरशुदा रिक्त पदों को भरने की भी इजाजत दी है। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग में लेक्चरार कैडर के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में पांच साल की एकमुश्त छूट दी गई है। इस कदम का लक्ष्य युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना और सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।

लोक निर्माण विभाग में 156 जूनियर इंजीनियर

एक और बड़ा कदम उठाते हुए मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में 156 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती को मंजूरी दी है, जिनमें जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 127 पद और जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के 29 पद शामिल हैं। इस भर्ती से विभाग का कामकाज और सुचारू होगा तथा प्रभावी योजना, निगरानी और कार्यों की गुणवत्ता को पक्का किया जा सकेगा। ये सभी पद पंजाब अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड (पी.एस.एस.एस.बी.) के जरिए सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।

पटियाला और जालंधर में सीबीजी प्रोजेक्ट

कचरे के टिकाऊ प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने नगर निगम पटियाला और नगर निगम जालंधर में 100 टी.पी.डी. क्षमता वाले गीले कचरे पर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट नामांकन के आधार पर एच.पी.सी.एल. रीन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एच.पी.आर.जी.ई.) को सौंपे जाएंगे। राज्य भर की 166 शहरी स्थानीय इकाइयों में रोजाना करीब 4,000 टन म्यूनिसिपल ठोस कचरा निकलता है। इस प्रोजेक्ट के तहत गीले कचरे की वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेसिंग होगी, जिससे कचरे के नीचे दबी जमीनें साफ होंगी, शहरी सफाई और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, नवीकरणीय ऊर्जा व जैविक खाद तैयार होगी, मीथेन का उत्सर्जन कम होगा और अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

सीनियरिटी विवाद सुलझाने के लिए नियमों में बदलाव

मंत्रिमंडल ने पंजाब सिविल सर्विसेज (जनरल एंड कॉमन कंडीशंस ऑफ सर्विस) रूल्स-1994 के नियम-8 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। यह संशोधन उन हालातों का समाधान करता है, जहां समान योग्यता हासिल करने वाले उम्मीदवारों की जन्म तिथि भी एक जैसी होती है। ऐसे मामलों में अंतर-सीनियरिटी अब मेरिट के आधार पर तय की जाएगी, जिसमें संबंधित पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में मिली अंतिम ग्रेडिंग या प्रतिशतता को आधार बनाया जाएगा।

निवेश के लिए औद्योगिक नीति-2026 में संशोधन

पंजाब के औद्योगिक माहौल को और मजबूत करने की दिशा में अहम फैसला लेते हुए मंत्रिमंडल ने 'औद्योगिक और व्यापार विकास नीति-2026' तथा पंजाब उद्योग क्रांति पहल के तहत विभिन्न सेक्टोरल नीतियों में संशोधनों को मंजूरी दी है। इन बदलावों के तहत वित्तीय रियायतें अब सिर्फ मौजूदा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एम.एस.एम.ई.) के बजाय मौजूदा औद्योगिक इकाइयों पर लागू होंगी। ये संशोधन औद्योगिक क्लस्टरों, अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं और पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों से जुड़े प्रावधानों को भी मजबूत करते हैं। पहली 50 योग्य इकाइयों के लिए 10 लाख रुपये के एकमुश्त प्रोत्साहन में अब न्यूनतम गोल्ड लेवल जेड.ई.डी. सर्टिफिकेशन या उससे ऊंचा सर्टिफिकेशन हासिल करने वाले उद्योग भी शामिल होंगे, जबकि सेक्टोरल नीतियों में समग्र प्रोत्साहन सीमाओं से जुड़े प्रावधानों को संकेतात्मक और गैर-कानूनी माना जाएगा। इन सुधारों से निवेश को बढ़ावा मिलने, औद्योगिक विकास को मजबूती मिलने और पंजाब के देश के सबसे आकर्षक निवेश स्थल के रूप में उभरने की उम्मीद है।

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