जाने-माने शिक्षक और यूट्यूबर फैसल खान, जिन्हें आमतौर पर खान सर के नाम से जाना जाता है, ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों के सिलसिले में अब पटना हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। उन्होंने अदालत में क्रिमिनल रिट याचिका (Criminal Writ Petition) दाखिल कर राहत की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि यह याचिका उन आपराधिक मामलों से संबंधित है, जिनमें उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है अथवा जांच जारी है।
क्या है पूरा मामला
सूत्रों की मानें तो खान सर ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और उससे जुड़ी कानूनी कार्यवाही को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में यह याचिका दाखिल की है। याचिका में उन्होंने कथित रूप से यह तर्क रखा है कि उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों में कानूनी प्रक्रिया का सही ढंग से पालन नहीं किया गया, या फिर उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्रवाई की जा रही है।
क्या होती है क्रिमिनल रिट याचिका
क्रिमिनल रिट याचिका एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर, गिरफ्तारी या जांच की प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। इसमें अदालत से यह अनुरोध किया जाता है कि उस मामले में पुलिस या जांच एजेंसी की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए अथवा उसे पूरी तरह रद्द कर दिया जाए।
एफआईआर से राहत की मांग
खान सर ने अपनी याचिका में एफआईआर को रद्द करने या उस पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि इस मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और उन्हें बेवजह कानूनी प्रक्रिया में घसीटा जा रहा है।
हाईकोर्ट के अगले कदम पर टिकीं निगाहें
अब इस मामले में पटना हाईकोर्ट की ओर से सुनवाई की जाएगी। अदालत ही यह निर्णय करेगी कि एफआईआर को आगे जारी रखा जाए या फिर जांच प्रक्रिया पर किसी तरह की रोक लगाई जाए। फिलहाल सबकी नजरें कोर्ट के अगले फैसले पर लगी हुई हैं।
खान सर से जुड़ा यह मामला अब केवल कानूनी ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय भी बन चुका है। जहां उनके समर्थक इसे एक न्यायिक प्रक्रिया के रूप में देख रहे हैं, वहीं विरोधी खेमा इसे कानूनी जवाबदेही से जुड़ा मामला मान रहा है।
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