पटना: कुछ समय पहले देशभर में हुई NEET UG-2026 परीक्षा को पेपर लीक प्रकरण सामने आने के बाद निरस्त कर दिया गया था। अब इस परीक्षा का दोबारा आयोजन 21 जून को किया जा रहा है। ऐसे में पुनः होने वाली परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और किसी भी गड़बड़ी से मुक्त रहे, इसके लिए विशेष एहतियात बरते जा रहे हैं। इसी क्रम में आगामी लिखित पुनर्परीक्षा की सुरक्षा को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है। यह एडवाइजरी बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने परीक्षा के दौरान सतर्कता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रकाशित की है।
अभ्यर्थियों और अभिभावकों के लिए जरूरी सावधानियां
- यदि किसी व्यक्ति या परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र अथवा उत्तर पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर फर्जी कॉल आए, या सोशल मीडिया/ई-मेल पर ऐसा कोई संदेश मिले और इसके बदले पैसे की मांग की जाए, तो तुरंत सतर्क हो जाएं। इसकी जानकारी बिना देर किए नजदीकी थाने या साइबर थाने को दें।
- परीक्षा से जुड़ा कोई अफवाह फैलाने वाला या भ्रामक संदेश मिलने पर उसे किसी अन्य व्यक्ति को या किसी ग्रुप में आगे फॉरवर्ड न करें।
- अगर सोशल मीडिया पर कोई प्रश्न पत्र या उत्तर पत्र वायरल किए जाने की बात सामने आती है, तो पोस्ट करने वाले व्यक्ति और संबंधित सोशल मीडिया URL की सूचना तुरंत थाने या साइबर थाने को दें। इससे उसकी सच्चाई की तत्काल जांच हो सकेगी और दोषी का पता लगाकर त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी।
- परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी फैलाने के प्रयास की पूर्व सूचना या जानकारी मिलने पर आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना स्थित कार्यालय के मोबाइल/व्हाट्सएप नंबर 9031829067 तथा ईमेल आईडी digeou-bih@gov.in पर अवश्य सूचित करें। इस पर शीघ्र जांच-पड़ताल कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
- फर्जी कॉल के जरिए होने वाली साइबर ठगी की शिकायत NCRP पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी दर्ज कराई जा सकती है।
गड़बड़ी करने पर सजा का प्रावधान क्या है?
एडवाइजरी जारी करते हुए यह भी स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने पर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। परीक्षा में कदाचार रोकने के उद्देश्य से The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act 2024 के अंतर्गत 10 साल तक का कारावास और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 में भी परीक्षा में कदाचार को रोकने के लिए अत्यंत कठोर प्रावधान किए गए हैं।
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