पटना सिविल कोर्ट ने कोचिंग फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए खान सर उर्फ फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने पुलिस को फिलहाल उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने से भी रोक दिया है। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 20 जून को होगी।
खान सर को मिली बड़ी राहत
अदालत ने फैजल खान को राहत देते हुए साफ किया है कि पुलिस उनके विरुद्ध किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया।
खान सर के वकील ने क्या बताया
फैजल खान के वकील अरविंद कुमार मऊआर ने जानकारी दी कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि फैजल खान के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगली तारीख पर पुलिस की ओर से पेश की जाने वाली डायरी पर बहस होगी और उसके बाद न्यायालय अपना आदेश सुनाएगा। फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 20 जून को होगी।
बचाव पक्ष की दलील
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष कहा कि इस पूरे प्रकरण में फैजल खान की ओर से सीधे तौर पर कोई आपराधिक कृत्य सामने नहीं आया है। बचाव पक्ष का तर्क था कि उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। वहीं पुलिस की ओर से मामले की जांच और दर्ज प्राथमिकी से जुड़ी जानकारी अदालत के सामने रखी गई, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
फिलहाल नहीं होगी गिरफ्तारी
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पटना सिविल कोर्ट के न्यायाधीश ने फैजल खान को अंतरिम राहत दी और उन्हें संरक्षण प्रदान करते हुए उनके खिलाफ हर तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की अगली सुनवाई तक यह राहत बनी रहेगी। ऐसे में अब फैजल खान की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी।
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