खान सर को बड़ी राहत: पटना ज़िला जज ने गिरफ़्तारी पर लगाई रोक

अपने कोचिंग संस्थान में 2 जून को हुई गोलीबारी के मामले में दर्ज केस में फैजल खान उर्फ खान सर को पटना ज़िला जज से राहत मिली है और उनकी गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी गई है।

पटना ज़िला जज ने फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है। यह मामला 2 जून को उनके कोचिंग इंस्टिट्यूट में कथित तौर पर अंजाम दी गई गोलीबारी की घटना से जुड़े केस का है।

अदालत से खान सर को मिली राहत

दो जून को 'खान ग्लोबल स्टडीज' में हुई फायरिंग और तोड़फोड़ के मामले में संस्थान के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी गिरफ़्तारी पर रोक लगाने का फैसला सुनाया।

क्या गिरफ़्तार गार्डों को आज मिलेगी जमानत?

कोचिंग में हुई इसी फायरिंग के मामले में खान सर के दो सुरक्षा गार्डों को गिरफ़्तार किया गया है। उनकी जमानत याचिका पर भी अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। सोमवार को दोनों गार्डों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

क्या पुलिस कर सकती है खान सर को गिरफ़्तार?

पटना सिविल कोर्ट में आरोपी पक्ष ज्ञान बिंदु के वकील ने खान सर की जमानत का विरोध किया और दलील दी कि इरादतन गोली चलाने का आदेश दिया गया था। पहले यह कहा गया था कि खान सर अदालत में सरेंडर करेंगे, लेकिन उनके वकील ने अग्रिम जमानत के लिए ऑनलाइन आवेदन किया।

घटना को पांच दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस अब तक खान सर तक नहीं पहुंच सकी है। उनके ठिकाने को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं, मगर पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी साझा नहीं की है।

क्या था कोचिंग पर फायरिंग का पूरा मामला?

दो जून को खान सर उर्फ फैजल खान के कोचिंग सेंटर 'खान ग्लोबल स्टडीज' पर हमला, तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना सामने आई थी। इस हमले का आरोप ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट के रौशन आनंद पर लगा था। मामले में रौशन आनंद समेत तीन लोगों को अब तक गिरफ़्तार किया जा चुका है।

फायरिंग से जुड़ा वीडियो 'ज्ञान बिंदु' की ओर से जारी किया गया था, जिसमें खान सर के गार्ड फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो की जांच के बाद खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उन पर गिरफ़्तारी की तलवार लटकती रही।

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