मुंबई में पटाखों पर पुलिस की कड़ी पाबंदी: 3 नवंबर से 2 दिसंबर तक लागू रहेंगे ये नए नियम

मुंबई पुलिस ने दिवाली और आगामी त्योहारों के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पटाखों की अवैध बिक्री और भंडारण को रोकने के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं।

मुंबई में पटाखों के नियम और पाबंदियां

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में त्योहारों के सीजन को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। मुंबई पुलिस ने पटाखों की बिक्री, भंडारण और सार्वजनिक स्थानों पर इन्हें रखने को लेकर कड़े दिशा-निर्देश लागू किए हैं। पुलिस उपायुक्त (ऑपरेशंस) और कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत, बिना वैध लाइसेंस के पटाखों का व्यापार या उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के दायरे में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासनिक आदेश के पीछे की वजह

आगामी दीपावली और अन्य त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के उद्देश्य से मुंबई पुलिस ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुंबई पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पूरे बृहन्मुंबई इलाके में अब बिना अनुमति के पटाखों की बिक्री, प्रदर्शन, भंडारण और इन्हें बेचने के मकसद से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर रोक लगा दी गई है।

कानूनी आधार और समय सीमा

यह प्रतिबंध 3 नवंबर से शुरू होकर 2 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। मुंबई पुलिस के पुलिस उपायुक्त (ऑपरेशंस) एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट अकबर पठान ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 33 की उपधारा (1) के खंड (एच) और धारा 10 की उपधारा (2) के अंतर्गत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। प्रशासन का स्पष्ट मानना है कि सार्वजनिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को टाला जा सके।

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