कस्टम्स विभाग की बड़ी कार्रवाई
सोने की अवैध तस्करी के एक गंभीर मामले में कस्टम्स विभाग ने अभिनेत्री रान्या राव के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उन पर 89 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना ठोका है। विभाग की ओर से की गई विस्तृत जांच में यह सामने आया कि रान्या राव एक बड़े तस्करी नेटवर्क का हिस्सा थीं। इस पूरे मामले में रान्या सहित कुल चार आरोपियों पर विभाग ने संयुक्त रूप से 244 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। कस्टम्स के जॉइंट डायरेक्टर संदीप द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेश के अनुसार, तस्करी के इस पूरे खेल का पर्दाफाश होने के बाद यह दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
किस आरोपी पर कितना लगा जुर्माना
जांच एजेंसी ने तस्करी में शामिल सभी मुख्य आरोपियों को अलग-अलग भारी जुर्माने की राशि से दंडित किया है। इन आरोपियों का विवरण इस प्रकार है:
- रान्या राव: 89 करोड़ रुपये
- तरुण कोंडुरु राजू: 49.51 करोड़ रुपये
- साहिल जैन: 53.06 करोड़ रुपये
- भरत कुमार जैन: 53.06 करोड़ रुपये
इस पूरे मामले की शुरुआत 3 मार्च, 2025 को हुई थी, जब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI के अधिकारियों ने रान्या राव को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से उतरते ही रोक लिया था। जांच के दौरान अधिकारियों ने उनके पास से 14.213 किलोग्राम विदेशी सोना बरामद किया, जिसकी बाजार कीमत लगभग 12.56 करोड़ रुपये आंकी गई थी। यह सोना बहुत ही चालाकी से छिपाकर लाया गया था।
घर से मिली नकदी और अवैध कारोबार का खुलासा
प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने जब इस मामले की आगे की कड़ियां जोड़ीं और अभिनेत्री के घर की तलाशी ली, तो वहां से 2.67 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद हुई। इसके साथ ही घर से 2.06 करोड़ रुपये कीमत के सोने के गहने भी जब्त किए गए। जांच एजेंसियों ने 7 मार्च, 2024 से लेकर 18 फरवरी, 2025 के बीच की गतिविधियों को स्कैन किया। जांचकर्ताओं का आरोप है कि इस समयावधि के दौरान रान्या राव और उनके सहयोगियों ने दुबई के रास्ते भारत में कुल 113 किलो सोने की तस्करी की थी।
गिरफ्तारी और COFEPOSA के तहत हिरासत
यह ताजा कार्रवाई DRI द्वारा पहले की गई कार्रवाई का विस्तार है। इससे पहले सितंबर 2025 में ही रान्या राव को जुर्माना भरने के नोटिस भेजे गए थे और तब DRI ने उन पर 102 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की मांग रखी थी। रान्या राव को 3 मार्च, 2025 को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्हें कस्टम्स से जुड़े मामले में बाद में जमानत मिल गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उन पर COFEPOSA यानी 'कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, 1974' लागू कर दिया, जिसके चलते वह एहतियाती हिरासत के तहत जेल में ही बनी रहीं।
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