इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: यूपी नीट यूजी 2026 की सीट आवंटन प्रक्रिया रद्द, फिर से होगी काउंसलिंग

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में मेडिकल दाखिलों की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। महानिदेशालय ने पुरानी अलॉटमेंट लिस्ट को निरस्त करते हुए काउंसलिंग दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है।

दाखिला प्रक्रिया पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

उत्तर प्रदेश में मेडिकल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के हालिया हस्तक्षेप के बाद, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने उत्तर प्रदेश नीट यूजी 2026 की पूर्व में की गई सीट आवंटन की कार्यवाही को पूरी तरह से रद्द कर दिया है।

छात्रों को दोबारा करनी होगी चॉइस फिलिंग

इस फैसले का सीधा असर उन छात्रों पर पड़ा है जिन्हें 7 सितंबर को सीटें आवंटित की जा चुकी थीं। अब इन सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया में दोबारा शामिल होना होगा। विभाग के निर्देशानुसार, छात्रों को एक बार फिर से अपनी पसंद के कॉलेजों का चयन करना होगा और चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पुराने आवंटन अब पूरी तरह से अमान्य हो चुके हैं।

नई समय-सारणी और अगली प्रक्रिया

प्रवेश प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने नया कार्यक्रम तैयार किया है। संशोधित प्रक्रिया के बाद अब नया सीट आवंटन परिणाम 22 सितंबर को आधिकारिक रूप से जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे विभाग की आधिकारिक जानकारी पर निरंतर नजर बनाए रखें ताकि वे नए सिरे से होने वाली काउंसलिंग में समय पर भाग ले सकें।

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