दिल्ली की महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वहां की रेखा गुप्ता सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। दिल्ली सरकार जल्द ही महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजना 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आगामी 1 अगस्त 2026 से शुरू कर दी जाएगी।
इस योजना के लागू होने से दिल्ली की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने सीधे 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता भेजी जाएगी। सरकार ने सभी योग्य महिलाओं से अपील की है कि वे बिना किसी देरी के अपना पंजीकरण समय पर अवश्य पूरा कर लें, ताकि योजना का लाभ उन तक सुचारू रूप से पहुंच सके।
कौन सी महिलाएं इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगी?
योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक ही पहुंचे, इसे सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ कड़े नियम और शर्तें तय की हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा:
- यदि किसी परिवार में बच्चों की संख्या तीन से अधिक है, तो उस परिवार की महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
- जिन परिवारों के पास अपना चार पहिया वाहन है, उन्हें भी इस आर्थिक सहायता योजना से बाहर रखा गया है।
- यदि किसी परिवार की वार्षिक बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक दर्ज की जाती है, तो वे भी आवेदन नहीं कर सकेंगे।
- जिस परिवार का कोई भी सदस्य GST यानी वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान करता है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- यदि परिवार का कोई सदस्य किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में कार्यरत है, तो भी उस परिवार की महिलाओं को इस योजना के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
कैबिनेट की बैठक में दी गई मंजूरी और रक्षाबंधन का लक्ष्य
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बीते मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस लोक-कल्याणकारी योजना को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस संबंध में बताया कि सरकार की पूरी कोशिश है कि आवेदन मिलने के बाद उनका सत्यापन जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, ताकि रक्षाबंधन के त्योहार तक लाभार्थियों के बैंक खातों में योजना की पहली किस्त हस्तांतरित की जा सके।
प्रस्तावित नियमों के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया के दौरान महिलाओं को एक स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा। इस पत्र में आवेदकों को स्पष्ट करना होगा कि वे कम से कम पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की स्थायी निवासी हैं और उनका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आपको बता दें कि यह योजना पिछले साल हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी द्वारा किए गए प्रमुख चुनावी वादों में से एक थी, जिसे अब सरकार धरातल पर उतारने जा रही है।
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