राहुल गांधी पर अपमानजनक इंस्टाग्राम पोस्ट का मामला, बेंगलुरु साइबर पुलिस ने दर्ज की FIR

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो साझा करने को लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। बेंगलुरु पुलिस ने आईटी एक्ट और बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया है।

मामले की शुरुआत और एफआईआर

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ इंस्टाग्राम पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी और पोस्ट के मामले में कानूनी शिकंजा कसा गया है। बेंगलुरु साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों और एक विशिष्ट इंस्टाग्राम पेज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह कानूनी कार्रवाई कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीगल सेल के सदस्य सिद्दाराजू द्वारा 27 जुलाई को दी गई औपचारिक शिकायत के आधार पर शुरू की गई है।

आपत्तिजनक वीडियो का विवरण

शिकायतकर्ता के अनुसार उन्हें 25 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक बेहद आपत्तिजनक वीडियो देखने को मिला। जांच में सामने आया कि यह वीडियो 16 जुलाई को 'ground.reality_india' नामक एक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए साझा किया गया था। करीब 30 सेकंड के इस वीडियो क्लिप में राहुल गांधी की तस्वीरों के साथ बेहद अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की।

कानूनी धाराएं और आगे की जांच

पुलिस ने अपनी प्राथमिकी में न केवल वीडियो पोस्ट करने वाले अकाउंट को, बल्कि उस पर भद्दी और गाली-गलौज वाली टिप्पणियां करने वाले कुछ अन्य यूजर्स को भी नामजद किया है। इस मामले में पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 352 के तहत केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल बेंगलुरु साइबर पुलिस इस मामले की तकनीकी जांच में जुटी है ताकि इन आपत्तिजनक पोस्ट के पीछे के जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा सके।

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