पार्षद रमेश म्हात्रे को तगड़ा झटका
बॉम्बे हाई कोर्ट ने डोंबिवली के शास्त्री नगर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हुई मारपीट के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए शिवसेना शिंदे गुट के पार्षद रमेश म्हात्रे को मिली जमानत को निरस्त कर दिया है। म्हात्रे और उनके सहयोगियों पर सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों पर हमला करने का गंभीर आरोप है। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए निर्देश दिया है कि रमेश म्हात्रे को कल शाम 5 बजे तक पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। मामले की आगामी सुनवाई 22 जुलाई को तय की गई है।
मजिस्ट्रेट के आदेश पर हाईकोर्ट की नाराजगी
शनिवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में आयोजित एक विशेष सुनवाई के दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड की खंडपीठ ने इस पूरे प्रकरण पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। दरअसल, कल्याण के सरकारी अस्पताल में तीन डॉक्टरों के साथ हुई अभद्रता और मारपीट के मामले में स्थानीय मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले म्हात्रे को जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए इस फैसले पर गंभीर सवाल उठाए और इसे संज्ञान में लिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत का फैसला उचित नहीं था।
आत्मसमर्पण न करने पर कुर्की की चेतावनी
सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़े तेवर अपनाते हुए कहा कि मामले को शुरुआत से ही बहुत हल्के में लिया गया है। कोर्ट ने रमेश म्हात्रे को 19 जुलाई को शाम 5 बजे तक डोंबिवली पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर करने का अल्टीमेटम जारी किया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि वे तय समय सीमा के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो उनकी संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
IMA की हड़ताल और अदालती अपील
इस घटना के बाद से राज्य भर के डॉक्टरों और चिकित्सा संगठनों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। इसी विरोध के चलते IMA महाराष्ट्र ने राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान डॉक्टर संगठनों से अपील की है कि वे अपनी प्रस्तावित हड़ताल को वापस ले लें। दूसरी ओर, डॉक्टरों के संघ ने स्पष्ट किया है कि 20 जुलाई को पूरे महाराष्ट्र में 24 घंटे के लिए ओपीडी, नियोजित सर्जरी और अन्य सामान्य चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। हालांकि, मरीजों की सुविधा को देखते हुए इमरजेंसी सेवाएं, ICU, प्रसूति और जीवन रक्षक उपचार पहले की तरह सुचारू रूप से जारी रखे जाएंगे।
https://www.indiatv.in/maharashtra/shiv-sena-shinde-corporator-ramesh-mhatre-will-go-to-jail-court-cancels-bail-details-2026-07-18-1231982