रायपुर में बड़ी कार्रवाई: आय से अधिक संपत्ति के मामले में बीज निगम के रिटायर्ड प्रबंधक गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के पूर्व अधिकारी राजेंद्र सिंह क्षत्रीय को EOW-ACB ने गिरफ्तार किया है, जिन पर अपनी वैध आय से 5.28 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति बनाने का आरोप है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (EOW-ACB) की टीम ने एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उन्हें हिरासत में लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम राजेंद्र सिंह क्षत्रीय है, जो छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम में बीज प्रबंधक के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

आय और व्यय का चौंकाने वाला अंतर

जांच एजेंसी द्वारा की गई बारीकी से पड़ताल में आरोपी की वित्तीय स्थिति को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांच टीम ने जब राजेंद्र सिंह क्षत्रीय की कानूनी रूप से अर्जित आय और उनके द्वारा किए गए वास्तविक खर्चों का मिलान किया, तो एक भारी अंतर देखने को मिला। जांच अवधि के दौरान आरोपी की कुल वैध आय 6,00,47,497.77 रुपये यानी करीब 6 करोड़ रुपये आंकी गई। वहीं, इसी अवधि के दौरान उनके द्वारा किया गया कुल व्यय लगभग 11.28 करोड़ रुपये के आसपास पाया गया। इन आंकड़ों से साफ है कि उन्होंने अपनी ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में 5.28 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की है।

87 प्रतिशत से अधिक अवैध संपत्ति का मामला

जांच रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी का कुल खर्च उसकी वास्तविक वैध आय के मुकाबले 87.96 प्रतिशत अधिक है। एजेंसी ने इसे भ्रष्टाचार का गंभीर मामला मानते हुए अपनी कार्रवाई तेज की है। यह पूरी अतिरिक्त राशि आय से अधिक संपत्ति और अवैध वित्तीय लेनदेन की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसी भ्रष्टाचार के पुख्ता आधार पर एजेंसी ने आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की है।

साल 2020 से चल रही थी जांच

यह पूरी कार्रवाई EOW-ACB रायपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 15/2020 के तहत अमल में लाई गई है। मामले की जांच पिछले काफी समय से चल रही थी। इस लंबी अवधि में जांच एजेंसी ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त दस्तावेजी सबूत और वित्तीय साक्ष्य जुटाए। इन सबूतों से यह स्पष्ट हो गया कि आरोपी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पद पर रहते हुए अवैध संपत्ति जुटाई थी। गौरतलब है कि सरगुजा क्षेत्र में तैनात रहने के दौरान के उनके कार्यकाल से जुड़े मामलों की भी गहनता से जांच की गई है।

न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी

आरोपी राजेंद्र सिंह क्षत्रीय के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(1)(बी) एवं 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। 17 जुलाई 2026 को गिरफ्तारी की औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें विशेष न्यायालय, बैकुंठपुर (जिला कोरिया) में पेश किया गया। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया है।

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