पंजाब में SIR का संशोधित कार्यक्रम
पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण अपडेट साझा किया है। आयोग ने इस प्रक्रिया के लिए एक नया और संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। अब यह पुनरीक्षण कार्य 1 अक्टूबर 2026 को क्वालिफाइंग डेट (पात्रता तिथि) मानकर संपन्न किया जाएगा। चुनाव आयोग ने इस संबंध में 15 जुलाई 2026 को आधिकारिक आदेश जारी करते हुए पुराने कार्यक्रम में बदलाव की पुष्टि की है।
3 अगस्त तक घर-घर जाकर सर्वे
आयोग द्वारा तय की गई नई समय-सीमा के अनुसार, बूथ लेवल अधिकारी (BLO) राज्य भर में घर-घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करेंगे। यह प्रक्रिया 25 जून 2026 से शुरू होकर 3 अगस्त 2026 तक चलेगी। इसी निर्धारित अवधि यानी 3 अगस्त को ही सभी पोलिंग स्टेशनों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाएगा।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन
निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, 13 अगस्त 2026 को गुरुवार के दिन राज्य की मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) सार्वजनिक किया जाएगा। इस ड्राफ्ट के जारी होने के बाद, नागरिक अपने नाम, पते या अन्य विवरणों में यदि कोई सुधार करना चाहते हैं, तो वे इसके लिए आधिकारिक रूप से आवेदन जमा कर सकेंगे।
दावों और आपत्तियों का निस्तारण
नए कार्यक्रम के अंतर्गत नागरिक 13 अगस्त से 12 सितंबर 2026 तक मतदाता सूची को लेकर अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसके उपरांत, 13 अगस्त से 8 अक्टूबर 2026 तक की अवधि में इन सभी दावों और प्राप्त आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा, ताकि सूची को त्रुटिहीन बनाया जा सके।
अंतिम मतदाता सूची की तारीख
आयोग के संशोधित निर्देशों के अनुसार, पंजाब की अंतिम मतदाता सूची 12 अक्टूबर 2026 (सोमवार) को आधिकारिक रूप से प्रकाशित की जाएगी। यह स्पष्ट किया गया है कि यह वर्तमान कार्यक्रम 14 मई 2025 को जारी किए गए पूर्व आदेशों में संशोधन के बाद लागू किया गया है।
सीईओ का बयान और प्रशासनिक तैयारी
राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) अनिंदिता मित्रा ने इस प्रक्रिया पर बात करते हुए कहा कि गणना प्रपत्रों का संग्रहण और उनका पूर्ण डिजिटलीकरण एक पारदर्शी मतदाता सूची बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। यह कदम राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करेगा। सीईओ ने बूथ स्तर अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के समर्पित प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों और 24,453 मतदान केंद्रों पर इन प्रपत्रों का समयबद्ध वितरण और डिजिटलीकरण सुनिश्चित किया गया है।
पुराना शेड्यूल और बदलाव
इससे पूर्व के तय कार्यक्रम के तहत मतदान केंद्रों के युक्तिकरण का कार्य 24 जुलाई तक पूरा होना था, और 3 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होनी थी। उस समय आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 3 अगस्त से 2 सितंबर तक का समय दिया गया था, जबकि निस्तारण 28 सितंबर और अंतिम प्रकाशन 1 अक्टूबर के लिए प्रस्तावित था, जिसमें अब बदलाव कर दिया गया है।
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