दिल्ली दंगा मामला: उमर खालिद और शरजील इमाम को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश रचने के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है।

अदालत से लगा बड़ा झटका

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश से जुड़े मामले में नामजद आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने दोनों ही आरोपियों की जमानत याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है। इन दोनों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कड़े कानून UAPA के तहत मामला दर्ज किया था।

तकरीबन 6 साल से सलाखों के पीछे

दिल्ली पुलिस की जांच के बाद दंगों की बड़ी साजिश रचने के आरोप में इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। तब से लेकर अब तक, दोनों आरोपी तकरीबन 6 साल से सलाखों के पीछे बंद हैं। लंबी कानूनी बहस और दलीलों के बाद भी अदालत से इन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं मिल सकी है।

फरवरी 2020 में भड़की थी भीषण हिंसा

राजधानी दिल्ली के इतिहास में साल 2020 का दंगा बेहद भयानक माना जाता है। फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर-पूर्वी हिस्से में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। इस हिंसा ने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया था। इन दंगों में भारी तबाही मची थी और इस भीषण हिंसा के कारण 50 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। पुलिस का दावा है कि इस पूरी हिंसा के पीछे एक सोची-समझी साजिश काम कर रही थी।

https://www.indiatv.in/delhi/karkardooma-court-rejected-bail-pleas-of-umar-khalid-and-sharjeel-imam-in-delhi-riots-case-2026-07-04-1229158