गुरुग्राम में पालतू कुत्तों के मालिकों के लिए नई गाइडलाइन्स: रजिस्ट्रेशन से लेकर सफाई तक के कड़े नियम लागू

गुरुग्राम नगर निगम ने शहर में पालतू कुत्तों को रखने और घुमाने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई का ध्यान रखना होगा।

गुरुग्राम में पालतू कुत्तों के लिए सख्त नए नियम

हरियाणा के गुरुग्राम में पालतू जानवरों, विशेषकर कुत्तों को लेकर नगर निगम प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। शहर में लगातार बढ़ रही शिकायतों और सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नगर निगम ने पालतू कुत्तों के पंजीकरण, नियंत्रण और आम लोगों की सुरक्षा के लिए नए आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं। निगमायुक्त प्रदीप दहिया के दिशा-निर्देशों के बाद अब गुरुग्राम में रहने वाले हर पालतू कुत्ते का सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होना अनिवार्य कर दिया गया है।

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

नगर निगम द्वारा जारी नए नियमों के मुताबिक, कुत्ते के मालिकों को अब अपने पालतू जानवर का अनिवार्य पंजीकरण करवाना होगा। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए निगम ने ऑनलाइन पोर्टल और नागरिक सुविधा केंद्रों की सुविधा दी है। पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय मालिकों को अपने पहचान पत्र, पालतू कुत्ते की स्पष्ट तस्वीर और रेबीज टीकाकरण का प्रमाण-पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे। बिना पंजीकरण के कुत्ता रखना अब नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

सार्वजनिक स्थानों पर बर्ताव और जिम्मेदारी

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि पालतू कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर बेधड़क खुला नहीं छोड़ा जा सकता है। अब मालिक जब भी अपने कुत्ते को घर से बाहर ले जाएंगे, तो उसे पट्टे यानी लीश से बांधकर रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, स्वच्छता को लेकर भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर कुत्ते द्वारा गंदगी किए जाने की स्थिति में उसकी पूरी सफाई की जिम्मेदारी मालिक की ही होगी। यदि कोई मालिक नियमों की अनदेखी करता है, तो निगम प्रशासन उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगा।

आक्रामक नस्लों पर विशेष पाबंदियां

नगर निगम ने कुछ खास और आक्रामक मानी जाने वाली नस्लों के लिए विशेष नियम बनाए हैं। इन नस्लों में पिटबुल टेरियर, रॉटवीलर, डोगो अर्जेंटीनो, केन कोर्सो, अकिता और मास्टिफ शामिल हैं। इन कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर ले जाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी और पट्टे का इस्तेमाल हर हाल में करना होगा। ये निर्णय हाल के दिनों में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं और लोगों द्वारा की गई शिकायतों के बाद लिए गए हैं।

नियमों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई

निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम और संबंधित उपविधियों के अंतर्गत इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने गुरुग्राम के सभी नागरिकों से इस व्यवस्था को सुचारू बनाने में सहयोग करने और जल्द से जल्द अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण पूरा करने की अपील की है ताकि शहर में सुरक्षा और सफाई का माहौल बना रहे।

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