हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से एक बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा दायर किए गए मानहानि के मामले को बंद करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में पहले अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब निपटा दिया गया है।
भोपाल की निचली अदालत को निर्देश
हाईकोर्ट ने भोपाल स्थित एमपी-एमएलए (MP-MLA) कोर्ट को आदेश दिया है कि राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे इस हाई-प्रोफाइल मामले की सभी कार्यवाहियों को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिए हैं कि इस निर्णय की आधिकारिक प्रति जल्द से जल्द ट्रायल कोर्ट भेजी जाए ताकि संबंधित कानूनी प्रक्रिया को पूरी तरह से बंद किया जा सके।
क्या था पूरा मामला और क्यों मांगी माफी
यह विवाद साल 2018 के विधानसभा चुनाव प्रचार से जुड़ा है। झाबुआ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स लीक मामले में कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लिया था। बाद में राहुल गांधी ने कोर्ट में लिखित आवेदन देकर स्पष्ट किया कि गलतफहमी के कारण उन्होंने यह बयान दिया था और उनका उद्देश्य कार्तिकेय या उनके परिवार की छवि को ठेस पहुंचाना नहीं था। इस बयान पर राहुल गांधी ने गहरा खेद भी व्यक्त किया था।
कार्तिकेय चौहान ने स्वीकार की माफी
मुकदमा दायर करने वाले कार्तिकेय सिंह चौहान ने राहुल गांधी के लिखित माफीनामे को स्वीकार कर लिया है। दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति के बाद कोर्ट ने इस कानूनी विवाद को समाप्त करने का निर्णय लिया है।
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