अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई
अयोध्या के भव्य राम मंदिर में चढ़ावा चोरी होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस गंभीर घटना को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या थाने में आधिकारिक रूप से एफआईआर दर्ज कराई है। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्धों को चोरी करते हुए रंगे हाथों देखे जाने के बाद ट्रस्ट ने यह बड़ा कदम उठाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस मामले में 8 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिनमें टिन्नू यादव और 6 कैशियर शामिल हैं।
किन धाराओं में हुई कानूनी कार्रवाई
राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य श्री कृष्ण मोहन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त निर्देशों के बाद इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। इनमें धारा 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61 और 3(5) शामिल हैं। यह कदम विशेष जांच दल (SIT) की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद उठाया गया है।
- BNS धारा 316(5): सरकारी कर्मचारी, बैंकर या एजेंट द्वारा विश्वासघात करने पर 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान।
- BNS धारा 317(4): चोरी के माल की आदतन खरीद-फरोख्त से संबंधित गंभीर गैर-जमानती अपराध।
- BNS धारा 317(5): चोरी की संपत्ति को ठिकाने लगाने या छिपाने में सहायता करने पर 3 साल तक की जेल।
- BNS धारा 61: आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए।
- BNS धारा 3(5): समान आपराधिक इरादे के साथ मिलकर अपराध करने पर सभी को बराबर जिम्मेदार मानने हेतु।
FIR में किन लोगों के नाम आए सामने
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। दर्ज की गई एफआईआर में 8 लोग नामजद हैं, जबकि अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने जिन प्रमुख नामों की पुष्टि की है, उनमें टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्र, मनीष यादव और रमा शंकर मिश्रा शामिल हैं।
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