PTET रिजल्ट 2026 घोषित: राजस्थान के 935 बीएड कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू

राजस्थान में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने PTET 2026 का परिणाम जारी कर दिया है, जिसके साथ ही राज्य के बीएड कॉलेजों में दाखिले की राह आसान हो गई है।

रिजल्ट हुआ जारी

राजस्थान में शिक्षक पात्रता के लिए आयोजित प्री-टीचर एजुकेशन टेस्ट यानी PTET 2026 के नतीजों का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा ने आधिकारिक तौर पर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। जो अभ्यर्थी 14 जून 2026 को आयोजित इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं।

परीक्षा के आंकड़े

इस वर्ष पीटीईटी परीक्षा के लिए कुल 1 लाख 26 हजार 600 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 1 लाख 7 हजार 575 उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हुए। अब ये सभी उम्मीदवार अपनी मेरिट के आधार पर कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।

बीएड कॉलेज और सीटों की संख्या

राजस्थान में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कुल 935 बीएड कॉलेज कार्यरत हैं। इन शिक्षण संस्थानों में दो वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए कुल 1 लाख 7 हजार 40 सीटें उपलब्ध हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि नया शैक्षणिक सत्र जुलाई 2026 से आरंभ हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि उपलब्ध सीटों की संख्या और परीक्षार्थियों की संख्या के अनुपात को देखते हुए इस बार दाखिले की संभावनाएं बेहतर हैं।

दाखिले की प्रक्रिया और काउंसलिंग

परिणाम जारी होने के बाद अब काउंसलिंग का चरण शुरू होगा। प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी:

  • अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से अपनी पसंद के कॉलेज चुनने होंगे।
  • मेरिट सूची और कॉलेज की सीटों की उपलब्धता के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा।
  • कॉलेज आवंटित होने के बाद, विद्यार्थियों को निर्धारित समय के भीतर दस्तावेज सत्यापन और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

आरक्षण का लाभ

प्रवेश प्रक्रिया के दौरान राजस्थान सरकार की आरक्षण नीति प्रभावी रहेगी। राज्य के अभ्यर्थियों के लिए कोटा इस प्रकार है:

  • अनुसूचित जाति (SC): 16 प्रतिशत
  • अनुसूचित जनजाति (ST): 12 प्रतिशत
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 21 प्रतिशत
  • अति पिछड़ा वर्ग (MBC): 5 प्रतिशत
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 10 प्रतिशत
  • इसके अतिरिक्त, महिलाओं, दिव्यांगों और रक्षा सेवा कर्मियों के आश्रितों के लिए भी नियमानुसार 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में माना जाएगा।

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