लाल किला ब्लास्ट मामला: अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी की जमानत याचिका पर कल होगी सुनवाई

लाल किला ब्लास्ट मामले से जुड़े वाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल के आरोपी जावेद अहमद सिद्दीकी ने पत्नी के इलाज के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी है।

दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी

लाल किला ब्लास्ट मामले में नाम आने के बाद गिरफ्तार किए गए अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 24 जून को सुनवाई करेगा। सिद्दीकी पर वाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल में शामिल होने का आरोप है, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने उन्हें गिरफ्तार किया था। आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और उसने कोर्ट से 6 सप्ताह के लिए राहत की मांग की है।

बीमारी का दिया हवाला

अपनी याचिका में जावेद अहमद सिद्दीकी ने दावा किया है कि उनकी पत्नी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। उन्होंने मानवीय आधार पर कोर्ट से अनुरोध किया है कि उन्हें अपनी पत्नी की देखरेख और इलाज में मदद करने के लिए अंतरिम जमानत दी जाए। याचिका के अनुसार, परिवार में उनकी पत्नी की सेवा करने वाला फिलहाल कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं है, जिसके कारण उनकी उपस्थिति अनिवार्य है।

प्रवर्तन निदेशालय ने किया विरोध

उधर, इस याचिका का प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कड़ा विरोध किया है। ईडी की तरफ से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक जोहेब हुसैन ने अदालत को बताया कि आरोपी की यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। एजेंसी ने मामले की गंभीरता का जिक्र करते हुए अदालत से आग्रह किया है कि आरोपी को किसी भी तरह की राहत न दी जाए और जमानत अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया जाए।

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