काम में कोताही बरतने पर होगी कार्रवाई
राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने अपने कामकाज और मानव संसाधन के बेहतर इस्तेमाल के लिए एक कड़े नियम का खाका तैयार किया है। इस नई व्यवस्था के तहत रोडवेज परिचालकों के लिए हर महीने न्यूनतम 3,000 किलोमीटर का सफर तय करना अनिवार्य बनाया जा रहा है। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित रूट पर इतनी दूरी तक बस का संचालन नहीं करता है, तो उसके वेतन को रोकने की तैयारी की जा रही है।
प्रमोशन से जुड़ेगा प्रदर्शन
प्रबंधन केवल वेतन तक ही सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि इसे कर्मचारी के करियर और तरक्की से भी जोड़ने की तैयारी है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, यदि कोई परिचालक पूरे एक वर्ष में 36,000 किलोमीटर की सेवा पूरी करने में विफल रहता है, तो उसका प्रमोशन भी खतरे में पड़ सकता है। प्रबंधन का मानना है कि यह बदलाव मैनपॉवर के सही उपयोग के लिए बहुत जरूरी है।
जल्द लिया जाएगा अंतिम निर्णय
रोडवेज प्रबंधन की ओर से इस प्रस्ताव को जल्द ही रोडवेज बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद यह नियम प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है। फिलहाल रोडवेज विभाग अपने कामकाज में पारदर्शिता और गति लाने के उद्देश्य से इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है।
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