सड़क हादसे में परिवार को मिला न्याय
दिल्ली के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने एक अहम फैसला सुनाते हुए सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक साइकिल सवार के परिवार को 22.91 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यह दुर्घटना 18 दिसंबर 2024 को पश्चिमी दिल्ली के रनहौला इलाके में चंचल पार्क के पास हुई थी। इस हादसे में 54 वर्षीय सुशील कुमार की जान चली गई थी, जिन्हें एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी थी। न्यायाधिकरण ने नौ जून को अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यह दुर्घटना मोटरसाइकिल चालक राजीव द्वारा वाहन को लापरवाही और तेज रफ्तार में चलाने की वजह से हुई थी।
सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसला
हादसे के बाद सुशील कुमार को अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधिकरण ने कई महत्वपूर्ण साक्ष्यों पर गौर किया:
- प्रत्यक्षदर्शी का बयान, जिसने दुर्घटना को अपनी आंखों से देखा था।
- पुलिस रिकॉर्ड, एफआईआर और घटनास्थल का नक्शा।
- आरोपपत्र और वाहन की यांत्रिक जांच रिपोर्ट।
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिससे घातक चोटों की पुष्टि हुई।
घटनास्थल के पास दुकान चलाने वाले एक गवाह ने बताया कि मोटरसाइकिल की रफ्तार बहुत अधिक थी और यू-टर्न लेने के दौरान उसने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मारी थी।
मुआवजे की गणना का आधार
न्यायाधिकरण ने मृतक सुशील कुमार की आय का आकलन करने के लिए दिल्ली में अकुशल श्रमिकों के लिए तय 18,066 रुपये प्रतिमाह के न्यूनतम वेतन को आधार बनाया, क्योंकि आय संबंधी कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं थे। चूंकि दुर्घटना के समय मोटरसाइकिल का बीमा वैध था, इसलिए MACT ने संबंधित बीमा कंपनी को पीड़ित परिवार को 22.91 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।
https://www.indiatv.in/delhi/justice-will-be-provided-to-the-family-of-the-cyclist-who-died-in-a-road-accident-mact-has-ordered-compensation-of-22-lakh-2026-06-20-1226416