दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हथियार तस्करी से जुड़े एक मामले में गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को बड़ी राहत देते हुए उसकी रिहाई के आदेश दिए हैं। अदालत ने पाया कि जांच के दौरान उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। इसके बावजूद वह अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा, क्योंकि उस पर कई अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं और इन्हीं के चलते वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में बना रहेगा।
कैसे हुई थी गिरफ्तारी
जानकारी के मुताबिक, हथियार तस्करी के मामले में पकड़े गए कुछ आरोपियों ने पूछताछ के दौरान काला जठेड़ी की भूमिका को लेकर खुलासे किए थे। इन्हीं खुलासों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने संदीप उर्फ काला जठेड़ी को हिरासत में लिया। कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद पुलिस ने उससे करीब छह दिनों तक लगातार पूछताछ की।
इस दौरान पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि हथियार तस्करी के इस नेटवर्क से उसका कोई सीधा संबंध है या नहीं। हालांकि, उसके खिलाफ ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण हाथ नहीं लगा जिससे इस मामले में उसकी संलिप्तता साबित हो सके।
अदालत ने सबूतों को बताया अपर्याप्त
अदालत में पेश किए गए रिकॉर्ड और जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं हैं। इसी आधार पर कोर्ट ने उसकी रिहाई का आदेश दिया।
हालांकि, अदालत के आदेश के बावजूद काला जठेड़ी फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएगा। इसकी वजह यह है कि उसके खिलाफ कई अन्य आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें वह पहले से ही न्यायिक हिरासत में है। ऐसे में हथियार तस्करी मामले में राहत मिलने के बाद भी उसकी हिरासत जारी रहेगी।
लंबा आपराधिक इतिहास
काला जठेड़ी का आपराधिक इतिहास काफी लंबा रहा है और वह कई मामलों में जांच एजेंसियों के रडार पर रहा है। यही कारण है कि एक मामले में राहत मिलने के बावजूद उसकी कानूनी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं।
फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट के इस फैसले को उसके लिए महज एक फौरी राहत के रूप में देखा जा रहा है, जबकि बाकी लंबित मामलों में कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।
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