रतलाम में चार चीनी नागरिकों की मौजूदगी क्यों रही गुप्त? होटल मालिक और मैनेजर पर मुकदमा दर्ज

रतलाम के एक होटल में करीब एक महीने ठहरे चार चीनी नागरिकों की जानकारी न ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की गई और न पुलिस को दी गई। इस पर पुलिस ने होटल मालिक और मैनेजर के विरुद्ध केस दर्ज किया है।

रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में एक होटल के मालिक और उसके मैनेजर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोप है कि नियम के तहत अनिवार्य होने के बावजूद उन्होंने अपने होटल में करीब एक महीने तक रुके 4 चीनी नागरिकों का ब्यौरा न तो ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराया और न ही इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस तक पहुंचाई। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि ये चारों चीनी नागरिक 17 दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक रतलाम के एक होटल में ठहरे हुए थे।

बिजनेस वीजा पर भारत पहुंचे थे चारों चीनी नागरिक

नगर पुलिस अधीक्षक अजय सरवान के अनुसार, ये विदेशी नागरिक बिजनेस वीजा पर भारत आए थे और रतलाम में मशीनरी से जुड़े काम के सिलसिले में रुके हुए थे। जांच में सामने आया कि होटल प्रबंधन ने इन विदेशी मेहमानों के ठहरने से जुड़ी जानकारी कानून के मुताबिक तय ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज नहीं कराई। साथ ही स्थानीय पुलिस को भी उनके रुकने की कोई सूचना नहीं दी गई। सिटी एसपी सरवान ने बताया कि वीजा रिकॉर्ड से मिली जानकारी के आधार पर रतलाम पुलिस ने इस पूरे मामले की पड़ताल शुरू की थी।

विदेशी मेहमानों की जानकारी देना है अनिवार्य

जांच में जब यह पुष्टि हो गई कि चारों चीनी नागरिक वाकई उस होटल में ठहरे थे, तो संबंधित होटल प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस ने सोमवार रात होटल मालिक सुभाष अग्रवाल और होटल मैनेजर शिव सिंह राठौर के विरुद्ध इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट-2025 की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, भारतीय कानून के तहत किसी भी होटल या लॉज में रुकने वाले विदेशी नागरिक का ब्यौरा 24 घंटे के भीतर तय ऑनलाइन पोर्टल पर Form C के जरिए दर्ज कराना जरूरी है। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस को भी इसकी सूचना देना अनिवार्य होता है।

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