सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामला: अदालत में पेश न होने पर नोरा फतेही पर भड़के जज

सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े जबरन वसूली के मामले में नोरा फतेही के आज अदालत में उपस्थित न होने पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ चल रहे बहुचर्चित जबरन वसूली मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अभिनेत्री नोरा फतेही को आज अदालत में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में अपनी गवाही दर्ज कराने के लिए उपस्थित होना था, लेकिन उनके नहीं आने पर न्यायाधीश ने नाराजगी जाहिर की। अदालत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि न्यायिक कार्यवाही को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अब मामले में अगली सुनवाई 6 नवंबर को तय की गई है, जिस दिन अभिनेत्री को फिर से पेश होने का निर्देश दिया गया है।

क्या है पूरा घटनाक्रम

सुनवाई के दौरान नोरा फतेही के अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष पेशी से छूट के लिए अनुरोध किया था, जिस पर अदालत ने अप्रसन्नता जताई। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को सूचित किया कि अभिनेत्री के पक्ष से उन्हें किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि वे आज कोर्ट पहुंच रही हैं या नहीं। पुलिस के अनुसार, 22 अक्टूबर को ही उन्हें विधिवत नोटिस भेज दिया गया था। इसके लिए व्हाट्सएप, ईमेल और फोन कॉल जैसे सभी माध्यमों का उपयोग किया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया।

गवाह के तौर पर है नाम

नोरा फतेही को इस मामले की तीसरी पूरक आरोप पत्र यानी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सरकारी गवाह के रूप में नामित किया गया है। पूर्व के आदेशों में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें आज के दिन अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया था। फिलहाल, मामले की गंभीरता को देखते हुए 6 नवंबर की तारीख अब गवाही के लिए निर्धारित कर दी गई है। यह मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और इसमें शामिल सभी लोगों पर अदालत की पैनी नजर बनी हुई है।

https://www.indiatv.in/india/national/sukesh-chandrashekhar-case-nora-fatehi-did-not-appear-in-court-today-the-court-expressed-its-displeasure-stating-the-court-cannot-be-taken-lightly-2026-11-02-1252315