दिल्ली में छोले-भटूरे पर विवाद: ग्राहक की चाकू घोंपकर हत्या, दुकानदार गिरफ्तार

राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में महज छोले को लेकर शुरू हुए मामूली विवाद ने खूनी मोड़ ले लिया, जहाँ एक दुकानदार ने ग्राहक की चाकू मारकर हत्या कर दी।

मामूली बहस बनी मौत का कारण

राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक बेहद दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ छोले-भटूरे के एक स्टॉल पर छोले परोसने को लेकर हुए एक साधारण से विवाद ने इतना भयावह रूप ले लिया कि दुकानदार ने ग्राहक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस खूनी संघर्ष में गंभीर रूप से घायल हुए युवक ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के सामने आने के बाद से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है और पुलिस ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए हत्यारे को हिरासत में ले लिया है।

अस्पताल से मिली थी गंभीर सूचना

पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, 26 अक्टूबर 2026 को पश्चिम विहार वेस्ट स्थित एसजीएम (SGM) हॉस्पिटल से एक मरीज के भर्ती होने की खबर मिली। घायल की शिनाख्त 35 वर्षीय संदीप के तौर पर की गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पीड़ित की एमएलसी (MLC) रिपोर्ट ली, जिसमें डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि संदीप उस समय अपना बयान दर्ज कराने की स्थिति में बिल्कुल नहीं था। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, संदीप के शरीर पर कई गहरे निशान थे। हमलावर ने उसके पेट के बाईं ओर चाकू से तीन गहरे वार किए थे, इसके अलावा उसकी बाईं बांह पर तीन और कलाई पर एक गहरा जख्म पाया गया था।

विवाद ने लिया खूनी रूप

जांच के शुरुआती दौर में यह खुलासा हुआ कि संदीप और ज्वालापुरी नाले के नजदीक छोले-भटूरे का स्टॉल लगाने वाले दुकानदार के बीच किसी विषय पर कहासुनी हुई थी। विवाद का कारण बहुत मामूली था, लेकिन बहस इतनी गरमा गई कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान आरोपी दुकानदार चिंटू गुप्ता ने अपना आपा खो दिया और उसने संदीप पर चाकू से एक के बाद एक कई प्रहार किए। हमले के तुरंत बाद पीड़ित को अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि संदीप को बचाया नहीं जा सका।

आरोपी सलाखों के पीछे

पुलिस ने घटना की गंभीरता को समझते हुए उसी दिन एफआईआर नंबर 464/26 दर्ज की थी। शुरुआत में बीएनएस (BNS) की धारा 109(1) के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अस्पताल में युवक की मौत की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने कानूनी धाराओं में बदलाव किया है। अब इस मामले में हत्या से जुड़ी धारा 103(1) बीएनएस को जोड़ दिया गया है। पश्चिम विहार थाना पुलिस इस पूरे प्रकरण की बारीकी से जांच कर रही है। आरोपी चिंटू गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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