1 नवंबर से लागू होंगे टोल के नए नियम
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी की गई नई अधिसूचना के अनुसार, आने वाली 1 नवंबर 2026 से नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए टोल के नियमों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य उन स्थानीय निवासियों को राहत पहुंचाना है, जिन्हें अपने दैनिक कार्यों के लिए बार-बार टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है।
स्थानीय लोगों के लिए पास की नई दरें
सरकार ने स्थानीय निवासियों के लिए निजी वाहनों के वास्ते सालाना रियायती टोल पास की व्यवस्था तैयार की है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए स्थान के आधार पर शुल्क का निर्धारण किया गया है:
- नगरपालिका या स्थानीय निकाय की सीमा से बाहर रहने वाले पात्र निवासियों के लिए पास की कीमत 1,500 रुपए तय की गई है।
- नगरपालिका या स्थानीय निकाय की सीमा के भीतर रहने वाले पात्र निवासियों को पास के लिए 3,000 रुपए का भुगतान करना होगा।
पात्रता और शर्तें
यह रियायती सुविधा सभी के लिए अनिवार्य या स्वतः लागू नहीं होगी। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को ध्यान में रखना आवश्यक है:
- यह सुविधा हर जगह उपलब्ध नहीं होगी, बल्कि यह संबंधित टोल प्लाजा के विशिष्ट नियमों और पात्रता की शर्तों पर निर्भर करेगी।
- यदि किसी क्षेत्र में वैकल्पिक सर्विस रोड की सुविधा उपलब्ध है, तो रियायती पास जारी नहीं किया जाएगा।
- कुछ विशेष टोल व्यवस्थाओं के अंतर्गत भी यह रियायत लागू नहीं होगी।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी नागरिक आवेदन करने से पहले टोल प्लाजा पर जाकर अपनी पात्रता की पुष्टि अवश्य कर ले। पात्रता की शर्तें पूरी करने के बाद ही पास के लिए आवेदन की प्रक्रिया मान्य होगी।
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