अफगानिस्तान में नागरिक मौतों पर यूएन का सख्त रुख, पाकिस्तान को दी युद्ध अपराध की चेतावनी

संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में हुए सैन्य हमलों में आम नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता जताते हुए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। यूएन के विशेष प्रतिवेदक रिचर्ड बेनेट ने इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को जवाबदेह ठहराने की मांग की है।

पाकिस्तान को यूएन की कड़ी चेतावनी

अफगानिस्तान की सरजमीं पर हाल के दिनों में हुए सैन्य हमलों के दौरान निर्दोष नागरिकों की जान जाने का मामला अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए सख्त लहजे में लताड़ लगाई है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक रिचर्ड बेनेट ने इन हमलों को गंभीरता से लेते हुए चेतावनी दी है कि ये कार्रवाई युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अफगानिस्तान में मारे गए आम नागरिकों को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए और यह उनका बुनियादी अधिकार है।

जांच और जवाबदेही की मांग

एक विशेष बातचीत के दौरान रिचर्ड बेनेट ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए हमलों में नागरिकों की मौतों की पूरी निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। उन्होंने काबुल स्थित नशा उपचार केंद्र पर हुए घातक हमले का जिक्र करते हुए वहां के पीड़ितों के लिए न्याय की आवाज उठाई। बेनेट के अनुसार, यदि यह साबित हो जाता है कि इन सैन्य कार्रवाइयों के दौरान अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन किया गया है, तो इसके जिम्मेदार लोगों को हर हाल में कानून के दायरे में लाना होगा। उन्होंने कहा कि इन हमलों में जिन महिलाओं और बच्चों की जान गई है, उनके परिवारों को जवाब और न्याय पाने का पूरा हक है।

अंतरराष्ट्रीय कानून और युद्ध अपराध

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी सीमा पार झड़पों और उनमें हो रही नागरिक मौतों को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। काबुल के नशा उपचार केंद्र पर हुए कथित हमले ने फिर से इस बहस को जन्म दिया है कि सशस्त्र संघर्ष के दौरान आम नागरिकों और नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना कितना जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के नियमों के तहत, संघर्ष में शामिल पक्षों के लिए यह अनिवार्य है कि वे लड़ाकों और आम नागरिकों के बीच स्पष्ट अंतर रखें।

  • नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए हर संभव सावधानी बरती जानी चाहिए।
  • जानबूझकर किए गए हमले, अंधाधुंध गोलाबारी और अनुपातहीन सैन्य कार्रवाई को सबूतों के आधार पर युद्ध अपराध माना जा सकता है।
  • रिचर्ड बेनेट की चेतावनी के बाद अब इन हमलों की विश्वसनीय और स्वतंत्र जांच की मांग तेज हो गई है।

न्याय प्रणाली की भूमिका

यूएन की ओर से जवाबदेही की यह मांग अब अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जैसे वैश्विक न्याय तंत्रों की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रही है। हालांकि, किसी भी मामले में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र और उपलब्ध साक्ष्यों पर निर्भर करती है। युद्ध अपराध के दावों की पुष्टि और व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी तय करने का निर्णय केवल पुख्ता सबूतों और लागू कानूनों के सूक्ष्म आकलन के बाद ही लिया जा सकता है। फिलहाल, अंतरराष्ट्रीय समुदाय की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इन मौतों के लिए जिम्मेदार लोगों पर वाकई कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

https://hindi.news18.com/world/pakistan-un-special-rapporteur-rebukes-pakistan-over-attacks-on-afghanistan-assumes-civilians-death-as-war-crimes-ws-l-10906000.html