ठगी के कितने तरह के तरीके हो सकते हैं, इसका अंदाजा कई बार पुलिस को भी नहीं रहता। महाराष्ट्र में सामने आया ठगी का एक ऐसा ही मामला सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरान कर रहा है। यह गिरोह लोगों को सस्ते में सोना दिलाने का लालच देकर उनके साथ लूटपाट किया करता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है।
कैसे हुआ गिरोह का भंडाफोड़
महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में पुलिस ने सस्ता सोना देने का लालच दिखाकर लूटपाट करने वाले गैंग का खुलासा किया है। अधिकारियों के मुताबिक, इस लूटपाट गिरोह के कुल पांच सदस्यों को दबोचा गया है, जिनके कब्जे से लाखों रुपए की नकदी, सोने के सिक्के और जेवरात बरामद हुए हैं।
अहिल्यानगर पुलिस के अनुसार, रायगढ़ जिले के शिकायतकर्ता अनिल नलावडे को कम कीमत पर सोना देने का झांसा देकर अहिल्यानगर तालुका के एक फ्लाईओवर के पास बुलाया गया था। वहां पहुंचने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और उनसे सोना तथा नकदी छीन ली।
शिकायत के बाद शुरू हुई कार्रवाई
लूटपाट का शिकार होने के बाद पीड़ित ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) ने जांच शुरू की। पड़ताल के दौरान पता चला कि आरोपी नांदेड़ जिले के किनवट क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसके बाद पुलिस की टीम ने किनवट पहुंचकर पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी नांदेड़ जिले के निवासी हैं। इनकी पहचान शिवाजी मोहिते, राजू मोहिते, अक्षय मोहिते, छगन मोहिते और दिनेश जाधव के रूप में हुई है।
कितना माल हुआ बरामद
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 16 लाख रुपए नकद, 2 लाख रुपए मूल्य के सोने के आभूषण तथा सोने के सिक्के और एक चार-पहिया वाहन समेत कुल 26 लाख 52 हजार रुपए का माल जब्त किया है।
साइबर पुलिस का एक और मामला
इसी बीच महाराष्ट्र की साइबर पुलिस ने पुणे के रहने वाले 27 वर्षीय वरुण खड़ने को गिरफ्तार किया है। उस पर सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के बारे में अश्लील और अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट करने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद उसे मुंबई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। चूंकि इस मामले में लगाए गए आरोप जमानत योग्य थे, इसलिए अदालत ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया।
तकनीकी जांच में सामने आई गतिविधि
हाल ही में मुंबई में नौकरी करने वाले खड़ने को एक तकनीकी जांच के जरिए उसकी ऑनलाइन गतिविधि का पता चलने के बाद हिरासत में लिया गया था। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपनी पोस्ट में सीधे तौर पर अमृता फडणवीस का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उसमें ‘मुख्यमंत्री की पत्नी’ का जिक्र था और अपमानजनक तथा बेइज्जती करने वाली बातें लिखी गई थीं, जिनसे उनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता था। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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