छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों के लिए बड़ा बदलाव: 1 अक्टूबर से प्रीमियम दुकानों पर बंद होगा कैश

छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग ने प्रीमियम शराब दुकानों पर नकद भुगतान को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया है, जिसके बाद अब केवल डिजिटल मोड में ही भुगतान स्वीकार किए जाएंगे।

प्रीमियम शराब दुकानों के लिए नई व्यवस्था

छत्तीसगढ़ में शराब खरीदने वाले ग्राहकों के लिए आबकारी विभाग ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव करने का ऐलान किया है। प्रदेश की सभी प्रीमियम शराब दुकानों पर अब नकद लेनदेन की सुविधा को बंद करने का फैसला लिया गया है। इस नए आदेश के तहत, ग्राहक अब दुकानों पर नकद पैसे देकर शराब नहीं खरीद पाएंगे। विभाग का लक्ष्य पूरी बिक्री प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाना है ताकि इसमें पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।

1 अक्टूबर से पूरी तरह डिजिटल

आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार, यह नई कैशलेस नीति आगामी 1 अक्टूबर 2026 से पूरे राज्य में सख्ती से लागू कर दी जाएगी। इस तारीख के बाद, कोई भी प्रीमियम शराब दुकान नकद भुगतान स्वीकार नहीं करेगी। ग्राहकों को शराब खरीदने के लिए केवल ऑनलाइन माध्यमों पर निर्भर रहना होगा। इसमें मुख्य रूप से UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अन्य डिजिटल वॉलेट भुगतान के प्रमुख विकल्प होंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल भुगतान के बिना शराब की बिक्री संभव नहीं होगी।

30 सितंबर तक की मोहलत

ग्राहकों को इस अचानक आए बड़े बदलाव के साथ तालमेल बिठाने के लिए विभाग ने कुछ दिनों का समय भी दिया है। लोग 30 सितंबर 2026 तक पहले की तरह ही नकद भुगतान करके प्रीमियम दुकानों से खरीदारी कर सकते हैं। आबकारी विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर तक की अवधि के बाद किसी भी स्थिति में कैश स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः जो भी ग्राहक प्रीमियम दुकानों के नियमित खरीदार हैं, उन्हें अभी से ही डिजिटल पेमेंट के तरीके अपनाने शुरू कर देने चाहिए ताकि बाद में किसी तरह की असुविधा न हो।

ओवररेटिंग पर लगेगी लगाम

इस फैसले के पीछे आबकारी विभाग का सबसे मुख्य उद्देश्य शराब की बिक्री में हो रही ओवररेटिंग को रोकना है। अक्सर शिकायतें मिलती रही हैं कि दुकानों पर शराब की निर्धारित कीमत से अधिक पैसे वसूले जाते हैं। डिजिटल भुगतान अनिवार्य होने से हर लेनदेन का रिकॉर्ड सीधे सर्वर पर दर्ज होगा। इससे विभाग के लिए निगरानी रखना काफी आसान हो जाएगा और यह पता चल सकेगा कि किस दुकान से कितनी शराब की बिक्री किस कीमत पर हुई है। पारदर्शिता बढ़ने से अनधिकृत वसूली के मामलों में भारी कमी आने की उम्मीद है।

दुकानों पर तैयारियां तेज

आदेश जारी होने के बाद से ही राज्य भर की सभी प्रीमियम शराब दुकानों पर नई व्यवस्था के अनुसार जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। डिजिटल पेमेंट के लिए सभी आवश्यक उपकरण और तकनीकी सहायता सुनिश्चित की जा रही है ताकि 1 अक्टूबर से किसी भी ग्राहक को भुगतान करने में कठिनाई न हो। विभाग के इस फैसले का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो अब तक केवल नकद लेनदेन को ही प्राथमिकता देते आए हैं। अब उन सभी को पूरी तरह से डिजिटल भुगतान के तरीकों को अपनाना होगा, जिससे शराब बिक्री की पूरी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बन सकेगी।

https://hindi.news18.com/news/chhattisgarh/raipur-premium-liquor-shops-mandatory-online-payment-from-1-october-2026-local18-10834511.html