खान सर ने न किया सरेंडर, न ली जमानत; पटना पुलिस भी जल्दबाजी में नहीं, अब सोमवार पर टिकी निगाहें

पटना के कोचिंग गोलीकांड में फैजल खान उर्फ खान सर ने शनिवार को न सरेंडर किया और न अग्रिम जमानत याचिका दाखिल हुई। अब उनकी कानूनी टीम सोमवार 8 जून को पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी देगी।

पटना के मुसल्लहपुर इलाके में हुए कोचिंग विवाद से जुड़े गोलीबारी मामले में फैजल खान उर्फ खान सर अब तक न तो गिरफ्तार हुए हैं और न ही उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। एक तरफ उनकी कानूनी टीम राहत हासिल करने की तैयारी में जुटी है, तो दूसरी ओर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में सोमवार का दिन इस हाई-प्रोफाइल केस की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है।

सिविल कोर्ट में दिनभर रहा सस्पेंस

राजधानी पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में हुए चर्चित कोचिंग गोलीकांड में शनिवार को मामला एक नए और नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया। सोशल मीडिया और छात्र समुदाय के बड़े चेहरे माने जाने वाले खान सर के संभावित सरेंडर की चर्चाओं के बीच सुबह से ही पटना सिविल कोर्ट परिसर में हलचल बनी रही। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।

हर किसी की निगाहें इसी पर थीं कि क्या खान सर आज आत्मसमर्पण करेंगे। लेकिन दिनभर चले हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद न तो उन्होंने कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया और न ही उनके वकीलों की ओर से अग्रिम जमानत की कोई याचिका दाखिल की गई।

वकील ने बताई कानूनी रणनीति

खान सर के कोर्ट न पहुंचने और सरेंडर न करने की वजह उनके अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआरी ने खुद स्पष्ट की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि शनिवार को कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने का निर्धारित समय बीत चुका था। इसी तकनीकी कारण से कानूनी टीम ने आज कोई अर्जी नहीं लगाई।

उन्होंने औपचारिक रूप से घोषणा की कि खान सर की लीगल टीम अब पूरी तैयारी के साथ आगामी सोमवार (8 जून) को पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करेगी। वकील के मुताबिक खान सर को देश की न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है कि उन्हें माननीय न्यायालय से इस मामले में राहत मिलेगी।

पुलिस का 'वेट एंड वॉच' रुख

इस पूरे घटनाक्रम के बीच पटना पुलिस के रवैये को लेकर भी कई अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के अनुसार पुलिस फिलहाल खान सर को तुरंत गिरफ्तार करने की जल्दबाजी में नहीं दिख रही। प्रशासन ने इस मामले में 'वेट एंड वॉच' यानी इंतजार करो और देखो की रणनीति अपनाई है।

पुलिस के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि वे खान सर के सरेंडर के लिए अगले दो दिन यानी सोमवार तक प्रतीक्षा करेंगे। पुलिस चाहती है कि कानून-व्यवस्था बिगाड़े बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी हो, क्योंकि खान सर की लोकप्रियता को देखते हुए वह कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे छात्रों में नाराजगी फैले या शहर की शांति प्रभावित हो।

आगे बचे हैं दो रास्ते

अब सभी की निगाहें सोमवार पर टिक गई हैं। कानून के जानकारों के अनुसार आगे मुख्य रूप से दो ही विकल्प बचते हैं:

  • सोमवार को अग्रिम जमानत: खान सर के वकील कोर्ट खुलते ही उनके बचाव में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल करेंगे। यदि अदालत उनकी दलीलों और सबूतों को स्वीकार कर लेती है, तो उन्हें गिरफ्तारी से बड़ी राहत मिल सकती है।
  • सीधे कोर्ट में आत्मसमर्पण: यदि कानूनी टीम को लगे कि जमानत मिलने में देरी हो सकती है, तो खान सर सोमवार को सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण कर सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ही उनकी कस्टडी या रेगुलर बेल पर फैसला करेगा।

2 जून की रात कोचिंग कैंपस में क्या हुआ था

इस पूरे विवाद की शुरुआत बीते 2 जून की रात हुई थी, जब मूसलपुर हाट स्थित 'खान ग्लोबल स्टडीज' (KGS) कोचिंग संस्थान पर 15-20 नकाबपोश असामाजिक तत्वों ने अचानक हमला कर दिया था। उपद्रवियों ने वहां जमकर तोड़फोड़ की, पोस्टर फाड़े और सुरक्षा गार्डों के साथ बेरहमी से मारपीट की। हालात बिगड़ते देख खान सर के दो निजी सुरक्षा गार्डों ने आत्मरक्षा में हवा में फायरिंग कर दी थी।

इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पटना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं जांच के बाद कदमकुआं थाने में खान सर के खिलाफ भी हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस का आरोप है कि गार्डों ने खान सर के कथित निर्देश पर ही गोलियां चलाईं। बहरहाल, अब सोमवार का दिन बिहार की इस बड़ी खबर का अंतिम रुख तय करेगा।

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