बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी: अब 1.80 लाख रुपये सालाना आय होने पर भी मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, हर महीने खाते में आएंगे 2,100 रुपये

हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब 1.80 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले परिवारों की महिलाओं को भी हर महीने 2,100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

हरियाणा में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए इसका दायरा काफी बढ़ा दिया है। इस बदलाव के अंतर्गत अब उन परिवारों की बेटियों और महिलाओं को भी इस योजना का सीधा लाभ मिल सकेगा, जिनकी सालाना आमदनी 1.80 लाख रुपये तक है। सरकार की इस कल्याणकारी योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता राशि भेजी जाएगी।

आय सीमा में बड़ी छूट और नया बदलाव

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व में यह घोषणा की थी कि सरकार दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दायरे को और अधिक व्यापक बनाने जा रही है, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। पहले इस योजना का लाभ उठाने के लिए केवल वही परिवार पात्र माने जाते थे, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे कम थी। लेकिन अब पात्रता की इस सीमा को बढ़ाकर सीधे 1.80 लाख रुपये वार्षिक कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग के वे सभी परिवार जिनकी सालाना कमाई 1.80 लाख रुपये तक है, वे भी इस योजना का लाभ उठाने के पात्र माने जाएंगे।

अन्य सरकारी योजनाओं का भी मिलता रहेगा लाभ

इस योजना की एक और बड़ी विशेषता यह है कि इसका लाभ लेने वाली महिलाओं को सरकार की दूसरी योजनाओं के फायदों से वंचित नहीं होना पड़ेगा। हरियाणा सरकार ने पूरी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि कोई महिला इस योजना के तहत अपना पंजीकरण कराती है, तो उसे किसी अन्य सरकारी योजना के तहत मिलने वाले लाभों से अलग नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्य सरकारी वित्तीय सहायता पूर्ववत जारी रहेगी और उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कौन-कौन सी महिलाएं होंगी इस योजना की पात्र?

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार ने कुछ आवश्यक नियम और पात्रता मानदंड तय किए हैं, जो इस प्रकार हैं:

  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक महिला की न्यूनतम आयु 23 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • महिला के परिवार की कुल वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या उससे कम होना अनिवार्य है।
  • यदि कोई महिला दूसरे राज्य से विवाह करके हरियाणा आई है, तो उसे योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम पिछले 15 साल से हरियाणा में स्थायी रूप से निवास करना आवश्यक होगा।
  • इस योजना की एक खास बात यह भी है कि इसमें लाभ देने के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

किन्हें नहीं मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ?

योजना के नियमों के अनुसार, कुछ विशेष श्रेणियों की महिलाओं को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है ताकि दोहरे लाभ की स्थिति से बचा जा सके। निम्नलिखित श्रेणियों की महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा:

  • ऐसी वृद्ध महिलाएं जिन्हें पहले से ही वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ मिल रहा है।
  • विधवा और बेसहारा महिला वित्तीय सहायता योजना के तहत लाभ पाने वाली महिलाएं।
  • हरियाणा दिव्यांग वित्तीय सहायता नियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रही महिलाएं।
  • लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना का लाभ उठाने वाली महिलाएं।
  • कश्मीरी प्रवासी परिवारों की महिलाएं।
  • एसिड अटैक की शिकार ऐसी महिलाएं जिन्हें सरकार की ओर से मासिक वित्तीय सहायता या भत्ता दिया जा रहा है।
  • देश के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों से सम्मानित महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।

हरियाणा सरकार की इस पहल से राज्य की महिलाओं को अपने दैनिक खर्चों और व्यक्तिगत जरूरतों के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे उनके आत्मसम्मान और सामाजिक स्तर में उल्लेखनीय सुधार होगा।

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