हिमाचल में तेल हुआ महंगा
हिमाचल प्रदेश में वाहन मालिकों को अब ईंधन के लिए अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल की कीमतों में इजाफा करने का फैसला लिया है। नई दरें 11 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि से पूरे राज्य में प्रभावी हो चुकी हैं। इस बढ़ोतरी के तहत पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 60 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। सरकार ने इस अतिरिक्त शुल्क को ‘अनाथ एवं विधवा सेस’ का नाम दिया है, जिसका उद्देश्य राज्य के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए संसाधन जुटाना है।
शिमला में नई दरें
इस फैसले के असर से राजधानी शिमला में ईंधन की कीमतों में बदलाव देखा गया है। यहां पेट्रोल की कीमत अब 102.45 रुपये से बढ़कर 103.05 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इसी तर्ज पर हाई-स्पीड डीजल पर भी 60 पैसे प्रति लीटर का नया उपकर लागू कर दिया गया है, जिससे वहां की ईंधन दरें प्रभावित हुई हैं।
कानूनी आधार और उद्देश्य
राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, इस नए टैक्स को हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर यानी VAT अधिनियम, 2005 की धारा 6-ए के प्रावधानों के अंतर्गत लागू किया गया है। यह उपकर पेट्रोल और डीजल की पहली बिक्री यानी प्वाइंट ऑफ फर्स्ट सेल पर वसूला जाएगा। सरकार का स्पष्ट मानना है कि इस कदम से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग पूरी तरह से अनाथ बच्चों और विधवाओं के उत्थान एवं उनकी सहायता से जुड़े विशेष कल्याणकारी कार्यक्रमों को चलाने में किया जाएगा। प्रदेश में इस नीति के अमल में आने के बाद से ईंधन की कीमतों में यह संशोधन देखने को मिला है।
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